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बड़ी खबर: संपत्तिकर बकायादारों को नोटिस जारी, 100 लोगों को धारा 173 के तहत जारी किया गया नोटिस

By @dmin
Published: August 22, 2020
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भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत संपत्तिकर के बकायेदारों को निगम प्रशासन ने सख्ती से कार्यवाही करने के लिए नोटिस जारी करना प्रारंभ कर दिया है। संपत्तिकर के प्रभारी अधिकारी एवं उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने छोटे बड़े ऐसे बकायेदारों जो वर्ष 1999 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक संपत्तिकर की राशि जमा नहीं किए हैं ऐसे लोगों को भी धारा 173 के तहत नोटिस जारी करना प्रारंभ कर दिया है। अब तक 100 बकायेदारों को नोटिस जारी किया जा चुका है। अब ऐसे लोगों कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, इन बकायादार को प्रथम चरण में नोटिस दिया गया है इसके बाद भी यदि संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की जाती है तो धारा 174 के तहत नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ाई जाएगी। कई बकायादार को 174 के तहत नोटिस देना भी प्रारंभ कर दिया गया है, इसके बाद सीधे संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जा सकती है।

Contents
  • इन बड़े बकायेदारों को नोटिस
  • अगस्त एवं सितंबर में देय संपत्तिकर जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट

पूर्व में संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले बकायादार को कुर्की का नोटिस आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी किया गया था! आयुक्त के लगातार मॉनिटरिंग करने से ही संपत्तिकर जमा करने वाले बकायादार की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कोरोना काल को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह से लेकर अभी तक ऑनलाइन 61 लाख की वसूली की जा चुकी है, ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करने को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त डोर टू डोर स्पैरो की टीम क्षेत्रों में जाकर वसूली कर रही है। अब बकायेदारों पर शिकंजा कसने की कयावद प्रारंभ कर दी गई है, ताकि लक्ष्य के अनुरूप वसूली की जा सके। जोन क्षेत्रों में बकायेदारों की बात करें तो जोन क्रमांक 2 में सबसे अधिक बकायादार है जिन्होंने संपत्तिकर स्व विवरणी एवं टैक्स जमा नहीं किया है! आयुक्त ने बैठक लेकर बकायादार की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे, सूची तैयार होने के बाद से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सहायक राजस्व अधिकारियों को भी अपने जोन क्षेत्रों में स्पैरो सॉफ्ट. लिमिटेड से समन्वय कर वसूली से संबंधित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

जोन क्षेत्रों में इतने बकायेदार को भेजा गया नोटिस निगम के जोन क्षेत्रों की बात करें तो जोन क्रमांक 1 के पांच बकायादार को नोटिस जारी किया गया है, वहीं जोन क्रमांक 2 में सबसे अधिक 76 बकायादार है जिन्होंने संपत्ति कर जमा नहीं किया है, इन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। जोन क्रमांक 3 के चार बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया है तथा जोन क्रमांक 4 के 15 बकायेदारों को नोटिस दिया गया है। इस प्रकार निगम क्षेत्र के कुल 100 बकायादार को नोटिस भेजा गया है। इन पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए भेजे गए नोटिस की मियाद पूरी हो जाने पर इन्हें धारा 174 के तहत नोटिस थमाया जाएगा, जिसकी कार्यवाही की जा रही है।

इन बड़े बकायेदारों को नोटिस

निगम क्षेत्र के बड़े बकायेदारों की बात करें तो इसमें अनिल अग्रवाल वार्ड क्रमांक 14 निवासी बाबा दीप सिंह नगर का वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2019 तक की राशि 10 लाख 7 हजार 535 रुपए बकाया है, वार्ड क्रमांक 26 के नागसेन एजुकेशन सोसायटी, कैलाश नगर का 19 लाख 22 हजार 974 रुपए बकाया है, वार्ड क्रमांक 2 के विजय प्रकाश सेंट्रल एवेन्यू, स्मृति नगर भिलाई का 16 लाख 12 हजार 183 रुपए बकाया है। बीएसआर अपोलो प्रबंधन को भी धारा 173 के तहत नोटिस जारी किया गया है, इनका वर्ष 2019-20 का 11 लाख 94 हजार 484 रुपए बकाया है, अब इन्हें धारा 174 की नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। शेष लोगों की सूची जल्द ही सार्वजनिक किया जा सकता है।

अगस्त एवं सितंबर में देय संपत्तिकर जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संपत्तिकर निर्धारित अवधि के पूर्व राशि जमा करने वाले भवन/भूमि स्वामियों को 1 अगस्त 2020 से 30 सितंबर 2020 के भीतर देय संपत्ति कर जमा करने पर 4त्न छूट का फायदा मिलेगा। इसके पूर्व अप्रैल एवं मई माह में 6.25त्न की रियायत तथा जून एवं जुलाई माह में 5त्न की छूट निर्धारित देय संपत्तिकर जमा करने पर दी गई थी। करदाता जितनी जल्दी अपनी देय संपत्तिकर जमा करेंगे उन्हें उतना ही फायदा मिलेगा।

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