ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: Big news : आरक्षक संवर्ग 2023-24 की भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक… जानिए कोर्ट ने ऐसा क्यों किया?
Share
Notification Show More
Latest News
विकसित भारत @2047 के संकल्प को मजबूती दे रही देश की तेज आर्थिक प्रगति : मुख्यमंत्री साय
October 14, 2026
बड़ा हादसा : बीच नदी नाव पलटने से एक ही परिवार की 7 बच्चियों सहित 13 बच्चों की मौत
October 14, 2026
भविष्य की जरूरतों और आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो अधोसंरचना का निर्माण : मुख्यमंत्री साय
October 13, 2026
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कवर्धा में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया भव्य शुभारंभ
October 13, 2026
खेल प्रतिभाओं को गांव के मैदान से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य : मुख्यमंत्री साय
October 13, 2026
Aa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Aa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
BilaspurBreaking NewsCG GovermentChhattisgarhFeaturedRaipur

Big news : आरक्षक संवर्ग 2023-24 की भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक… जानिए कोर्ट ने ऐसा क्यों किया?

By Mohan Rao Published November 27, 2024
Share
हाईकोर्ट
SHARE

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी। इस मामले में पुलिस व सैन्य कर्मियों की संतानों को मिलने वाली छूट को लेकर याचिकाकर्ता ने विरोध जताया। हाईकोर्ट ने भी माना कि यह सही नहीं है और इस वजह से इस पर रोक लगाई गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में हो रही 6000 आरक्षकों की भर्ती पर फिलहाल रोक लग गया है।

दरअसल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किये गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत व भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था। पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि, भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स में शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इसके विरोध में बेदराम टंडन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने माना- पुलिस कर्मियों की संतानों को छूट देना भेदभाव
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया गया कि केवल पुलिस विभाग के कर्मचारियों के संतानों को छूट देना आम नागरिको के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विभिन्न जिलों में हो रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।

छूट के प्रावधान पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति
पुलिसकर्मियों व पूर्व सैन्य कर्मियों की संतानों को भर्ती में छूट के प्रावधान पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत डीजीपी को अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे मनमाना छूट देंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि, छूट देने का नियम है इसका मतलब यह नहीं कि डीजीपी कमेटी बनाकर ऐसा करे। केवल पुलिस अधिकारियों के बेटे व बेटियों को छूट मिले यह गलत है। नियम बना है कि तो इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए।

विभिन्न जिलों में जारी है आरक्षक भर्ती
बता दें छत्तीसगढ़ में बीते 10 दिनों से विभिन्न जिलों में आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। आवेदकों को फिजिकल व मेडिकल टेस्ट लिया जा रहा है। भिलाई के सातवीं वाहिनी में भी अलग अलग जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थी आरक्षक भर्ती में शामिल होने आए हैं। दुर्ग जिले के अलावा अन्य जिलों में भी आरक्षक भर्ती चल रही है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन भर्तियों पर असर पड़ेगा। अब देखना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस विभाग का इस मामले में क्या स्टेंड रहता है।

You Might Also Like

विकसित भारत @2047 के संकल्प को मजबूती दे रही देश की तेज आर्थिक प्रगति : मुख्यमंत्री साय

बड़ा हादसा : बीच नदी नाव पलटने से एक ही परिवार की 7 बच्चियों सहित 13 बच्चों की मौत

भविष्य की जरूरतों और आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो अधोसंरचना का निर्माण : मुख्यमंत्री साय

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कवर्धा में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया भव्य शुभारंभ

खेल प्रतिभाओं को गांव के मैदान से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य : मुख्यमंत्री साय

Mohan Rao November 27, 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगी इकोरेस्टोरेशन पॉलिसी, केरल के बाद बनेगा देश का दूसरा राज्य
Next Article राजधानी में गैंगरेप : युवती को पहले घर बुलाया और शराब पिलाकर किया दुष्कर्म, तीन बदमाश अरेस्ट

Ro.No.-14097/18

× Popup Image

Ro. No.-14093/1

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?