ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: Big News: रिहा होंगे राजीव गांधी के हत्यारे, SC ने दिए नलिनी समेत सभी 6 दोषियों को छोड़ने के आदेश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

Big News: रिहा होंगे राजीव गांधी के हत्यारे, SC ने दिए नलिनी समेत सभी 6 दोषियों को छोड़ने के आदेश

By Om Prakash Verma
Published: November 11, 2022
Share
नेताओं के एक से ज्यादा जगह से चुनाव लडऩे पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका
नेताओं के एक से ज्यादा जगह से चुनाव लडऩे पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका
SHARE

नयी दिल्ली (एजेंसी). सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोषी करार दिए गए पेरारिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था.

ये 6 दोषी होंगे रिहा
राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस को रिहा करने के आदेश दिया है. पेरारिवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जेल में अच्छे बर्ताव के कारण पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था. जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया था.

31 साल पहले हुई थी राजीव गांधी की हत्या
21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था. टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दी थी.

Good news : मरीजों को अब कतार से मिलेगी मुक्ति, शास्त्री अस्पताल सुपेला और जिला अस्पताल में शुरू हुई यह सुविधा
बीरगांव के छात्रों को आज सीएम देंगे बड़ी सौगात, करेंगे शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय नवीन महाविद्यालय का लोकार्पण
क्या कल से घट जाएंगे घरेलू सिलेण्डर के दाम, एक सितंबर से क्या-क्या होंगे बदलाव… पढ़ें पूरी खबर
क्या इस साल आ जाएगी कोरोना वैक्सीन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिवलेपर ने दिया बड़ा अपडेट
बड़ी आतंकी वारदात: आतंकियों ने बीजेपी नेता और उनकी पत्नी को मारी गोली… दोनों की मौत
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article Big Breaking: रेप का आरोपी कैदी जेल प्रहरी और स्टाफ को चकमा देकर फरार, टॉयलेट जाने के बहाने फांद दी अस्पताल की दीवार Big Breaking: रेप का आरोपी कैदी फरार, टॉयलेट जाने के बहाने जेल प्रहरी और स्टाफ को दिया चकमा, उपचार के लिए था अस्पताल में भर्ती
Next Article श्रीकंचनपथ 38 # 20 november 2022 श्रीकंचनपथ 28 # 11 november 2022
× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?