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कैबिनेट का बड़ा फैसला : पीएम आवास योजना की प्रतिक्षा सूची के पात्र परिवारों मिलेंगे आवास… जानिए कैबिनेट के अहम निर्णय

By Mohan Rao
Published: September 2, 2023
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

  • सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन है उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया।
  • प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में  शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के हित में सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70, 80 एवं 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने की बड़ी घोषणा की गई । जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया।
  • डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी स्टाफ नर्सेस को दी गई 3 एवं 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने का निर्णय लिया गया।
  • मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुपालन में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसके तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
  • जिसमें आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चायत प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परिणाम की अंक सूचियां अभ्यर्थियों के ऑनलाइन एकाउन्ट उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के परिणाम के साथ ही उक्त परीक्षा के विज्ञापित वर्ग एवं उपवर्गवार कट-ऑफ अंक जारी किए जाएंगे।
  • साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण अब 150 अंक के स्थान पर 100 अंक का होगा। 
  • गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों से संबद्ध स्व-सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन (बोनस) राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। स्व सहायता समूहों को 8 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2023 तक प्रति किलोग्राम कम्पोस्ट विक्रय पर एक रूपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि के मान से कुल 12.32 करोड़ रूपए तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे की दर से कुल 13.55 लाख रूपए प्रोत्साहन (बोनस) राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया। 
  • बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में निहित प्रावधान के तहत् राज्य बांध सुरक्षा संगठन के लिए मुख्य अभियन्ता के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • भारत स्काउट गाईड जिला संघ रायपुर को प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम माठ, जिला रायपुर में आवंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रब्याजि या भू-भाटक को माफ कर निःशुल्क में आवंटन करने का निर्णय लिया गया। 
  • छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज को शैक्षणिक (छात्रावास) तथा सामाजिक भवन के लिए ग्राम फुण्डहर, जिला रायपुर में आबंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रब्याजि राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • श्री कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय एवं गौशाला निर्माण हेतु श्रीमती सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा समिति जिला राजनांदगांव के स्वामित्व की भूमि को सशर्त आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।
  • संस्था प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा को अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन पर आवंटित नजूल भूमि की निर्धारित प्रब्याजि राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के द्वितीय अनुसूची के भाग- एक के स्पष्टीकरण में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत ग्रेड पे 8700 का वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी लेवल 15 में कोष्टिकाएं निर्धारण हेतु गुणांक 2.57 को 2.67 करने का निर्णय लिया गया।
  • सेरीखेड़ी में मंत्रालयीन सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी रायपुर में विकसित भूखण्डों के पात्रता में संशोधन का निर्णय लिया गया। योजना के लाभ की पात्रता सूची में न्यायिक सेवा श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों सहित अन्य को शामिल किया गया है।
  • वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिये सीलबंद बोतलों में देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • मुख्यमंत्री जी द्वारा नगर पंचायत कोसीर, नगर पंचायत जरहागांव के गठन तथा नगर पंचायत माना-कैम्प को नगर पालिका में उन्नयन हेतु की गई घोषणा के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने करने का निर्णय लिया गया।
  • नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को संपत्ति कर में छूट दिये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
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