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बिग ब्रेकिंग: बीएसपी ने प्रस्तुत नहीं किया वर्ष 2019-20 का वास्तविक स्वविवरणी: निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया नोटिस

By @dmin
Published: December 11, 2020
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भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसे के बाद पुलिस ने मानी सुरक्षा में लापरवाही: बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज… एफआईआर में इनके भी नाम शामिल
भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसे के बाद पुलिस ने मानी सुरक्षा में लापरवाही: बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज… एफआईआर में इनके भी नाम शामिल
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भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बीएसपी प्रबंधन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया है! गौरतलब है कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत की गई स्वविवरणी एवं जमा की गई राशि का निगम प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1997 के तहत परीक्षण किया गया जिसमें वास्तविक स्वविवरणी बीएसपी प्रबंधन द्वारा जमा नहीं किया जाना पाया गया है। जबकि निगम प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की संपूर्ण संपत्तिकर की जानकारी प्रस्तुत करने पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। परंतु टाउनशिप क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना क्षेत्र के अनेक संपत्तियों जैसे भूमियों/ भवनों एवं कारखानों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
बीएसपी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत स्वविवरणी का निगम में भिलाई इस्पात संयंत्र से संबंधित भवनों/भूमियों का विवरण स्वविवरणी में नहीं दर्शाया गया है! तथा वास्तविक देय कर से कम राशि जमा की है जोकि अंतर की राशि का 10त्न से अत्यधिक है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (3) उपधारा (2) के अधीन एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवनों/ भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 के नियम 11 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत बीएसपी प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई स्वविवरणी असत्य पाए जाने एवं वास्तविक देय राशि कम जमा किए जाने के कारण निगम द्वारा पुन:गणना की गई। गणना विवरण अनुसार संपत्तिकर में 274569924.00 शिक्षा उपकर में 27697790.00 तथा समेकितकर में 5910600.00 का अंतर पाया गया! तीनों के योग अनुसार कुल अंतर की राशि 308178314.00 होती है! वर्ष 2019-20 के लिए बीएसपी प्रबंधन द्वारा जमा की गई संपत्ति कर की बात करें तो 62496445.00 राशि जमा की गई है, जबकि परीक्षण अनुसार राशि 337066369.00 होती है इनकी अंतर की राशि 274569924.00 है। जोकि छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1997 के नियम 11 के अनुसार असत्य विवरण पाए जाने के कारण वर्ष 2019-20 के लिए संपत्तिकर की अंतर की राशि का 5 गुना शास्ती राशि रुपए 1372849620.00 तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए 2 प्रतिशत की दर से अधिभार 43931188.00 इस प्रकार कुल राशि एक अरब 72 करोड़ 49 लाख 59 हजार 122 रुपए (1724959122.00) अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अधिरोपित राशि के संबंध में बीएसपी प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर मौका दिया गया है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी विचार नहीं किया जाएगा! एवं देय अंतर की राशि व अधिरोपित राशि की वसूली नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार एक तरफा वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

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