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राजधानी में पकड़ाए बांग्लादेशी, 16 साल से पहचान छिपाकर रायपुर में रह रहे थे पति-पत्नी

By Mohan Rao
Published: June 14, 2025
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रायपुर में पकड़ाए बांग्लादेशी
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रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैधानिक रूप से बांग्लादेश से भारत आकर रायपुर में निवासरत बांग्लादेशी दंपत्ति गिरफ्तार किया गया है। 16 साल से बांग्लादेशी दंपति रायपुर में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को मिली सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई।  यह दंपति रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित धरम नगर में अवैधानिक रूप से निवास कर रहे थे।  

बता दें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की जांच की जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मो दिलावर पिता स्व. मोहम्मद सलीम उम्र 49 साल निवासी ग्राम मुख्तारपुर थाना मुंशीगंज जिला मुंशीगंज (बांग्लादेश) हाल पता धरम नगर पचपेडी नाका थाना टिकरापारा रायपुर होना बताया।

मो दिलावर से उसके दस्तावेजों को दिखाने कहने पर उसके द्वारा भारत गणराज्य से जारी पासपोर्ट प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन करने पर पासपोर्ट में उसकी जन्मतिथि 15 अप्रैल 1975 लिखा था। जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा कक्षा आठवीं का प्रगति पत्रक प्रस्तुत किया गया। प्रगति पत्रक के अवलोकन पर प्रगति पत्रक 2009-2010 का है जो कक्षा आठवीं का है जिसमें जन्मतिथि 15 अप्रैल 1975 अंकित है अर्थात 35 वर्ष की उम्र में कक्षा आठवीं का मार्कशीट बनवाया गया है जिससे स्पष्ट है कि मार्कशीट फर्जी है।

मो दिलावर का विवो मोबाईल फोन जिसमें एयरटेल कंपनी का सिम है जिसको चेक करने पर एक मोबाइल नंबर पर बातचीत की जा रही थी जो कि बांग्लादेश में रहने वाली उसकी बड़ी बहन का नंबर है। इसके साथ ही उसके मोबाइल फोन में बांग्लादेश के अन्य कई मोबाईल नंबर भी अलग-अलग नामों से सेव था। मो दिलावर के पासपोर्ट का अवलोकन करने पर उसके द्वारा 4 बार भारत से बांग्लादेश आना-जाना करना पाया गया।

पूछताछ उसने बताया गया कि वह लगभग 15 वर्ष पूर्व भारत-बांग्लादेश का बार्डर बनगांव के रास्ते अकेले भारत आया। भारत आकर रायपुर में रहने लगा तथा लगभग 1-2 वर्ष बाद वह अपनी पत्नी परवीन बेगम व एक वर्षीय पुत्री को भी भारत ले आया और उन दोनों का भी भारत गणराज्य परवीन बेगम व अपनी पुत्री का पासपोर्ट बनवाया। रायपुर में रहने के दौरान अण्डा ठेला चलाता था और ठेला में आने वाले ग्राहक के माध्यम से पासपोर्ट व दस्तावेज तैयार कराया।

मो दिलावर जो बांग्लादेशी मुस्लिम है जो अपनी पत्नी एवं बच्ची के साथ बांग्लादेश से भारत आकर अपनी पहचान छिपाते हुए रायपुर के विभिन्न जगहों में अवैधानिक रूप से निवास कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया। भारत गणराज्य का पासपोर्ट भी बनवाया। आरोपी मो दिलावर खान एवं परवीन बेगम के विरूद्ध थाना टिकरापारा रायपुर में धारा 112, 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बीएनएस तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 (बी), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी मोह. दिलावर एवं परवीन बेगम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन, फर्ज़ी पासपोर्ट, मार्कशीट, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जब्तकर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

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