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Big news : भड़काऊ भाषण के लिए सपा विधायक को आजम खान को तीन साल की सजा… विधायकी भी गई

By Mohan Rao
Published: October 27, 2022
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सपा विधायक आजम खान
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श्रीकंचनपथ, डेस्क। समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को डबल झटका लगा है। गुरुवार को भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनकी विधायकी भी छिन गई है। हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है।

बता दें आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में प्रचार के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। भडकाऊ भाषण की शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है। इस मामले में तीन साल की सजा के साथ ही आजम खान को अपनी विधायकी भी गवांनी पड़ी है।

आजम खान के वकील की काम नहीं आई दलील
इससे पहले कोर्ट में आजम खान के वकील ने भाषण पर सवाल उठाए थे। वकील ने कहा था कि जिस भाषण को पेश किया जा रहा है वह आजम खान का भाषण ही नहीं है। वकील ने कहा कि ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी है। हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है। वहीं कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना और पूरी स्टडी के बाद अंतिम फैसला दिया है। फिलहाल इस फैसले के बाद आजम खान का बयान नहीं आया है।

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