सरगुजा (एजेेंसी)। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कोरोना नियमों का उल्लंघन कर एक विवाह समारोह में एक हजार से अधिक मेहमानों को बुलाया गया। इस पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए विवाह स्थल सील कर दिया। मेरिज हॉल संचालक व वर वधू पक्ष पर कुल नौ लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
सरगुजा जिले के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम में एक हजार से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर कोरोना वायरस संबंधी नियमों का उल्लघंन पर जिलाधिकारी संजीव कुमार झा के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने विवाह स्थल (मेरिज हॉल) को सील कर दिया है तथा विवाह स्थल संचालक और वर-वधू पक्ष पर जुर्माना लगाया है।

अंबिकापुर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रदीप साहू ने बताया कि इस महीने की दो तारीख को शहर के चौरसिया मैरिज गार्डन में एक शादी हुई थी। जिला प्रशासन को जानकारी मिली थी कि शादी में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। साहू ने बताया कि जब रविवार को इसकी जांच की गई, तब पता चला कि करीब एक हजार लोगों को एकत्रित कर कोरोना वायरस संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

50 लोगों की है इजाजत
उन्होंने बताया कि जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। इस वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना वायरस दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण चौरसिया मैरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चौरसिया के खिलाफ चार लाख 75 हजार रुपये तथा विवाह कराने वाले वर के पिता सरोज साहू पर दो लाख 37 हजार रुपये और वधू के पिता प्रकाश साहू पर दो लाख 37 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अधिकारी ने बताया कि अर्थदण्ड का भुगतान नगर निगम कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरगुजा जिला प्रशासन कोविड-19 की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठा रहा है। नियमों को ताक पर रख कर वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति से अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने पर विवाह स्थल के संचालक और वर-वधू पक्ष पर कार्रवाई की गई है।