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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति एवं गिरोह पर एआईआर कराने कलेक्टर ने दिए निर्देश

By Om Prakash Verma Published April 6, 2025
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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति एवं गिरोह पर एआईआर कराने कलेक्टर ने दिए निर्देश
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति एवं गिरोह पर एआईआर कराने कलेक्टर ने दिए निर्देश
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राजनांदगांव। जिले में हाल के कुछ दिनों के अंदर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार एवं संस्था प्रभारियों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति एवं गिरोह का पता चलने पर, संबंधितों के विरूद्ध नजदीकी पुलिस थाने व चौकी में एफआईआर पंजीकृत करवाने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, संशोधित अधिनियम 2023 एवं छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के तहत किया जा रहा है। जिले के सभी पंजीयन इकाइयों जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत एवं सभी शासकीय अस्पताल में जन्म-मृत्यु पंजीयन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के वेबपोर्टल dc.crsorgi.gov.in पर किया जा रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच प्रमाण पत्र में उपलब्ध क्यू आर कोड को स्कैन कर की जा सकती है। यह आधिकारिक वेबपोर्टल है। अगर इसके अलावा किसी और वेबपोर्टल पर आपका पंजीयन हो रहा है या करवाया जा रहा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी धोखाधड़ी से बचने की आवश्यकता है।

आश्चर्य की बात यह है कि 60-65 साल पहले जन्म लिए व्यक्ति का भी ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा रहा है। इसमें भी फर्जी डिजिटल साइन का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के कृत्य से संबंधित पंजीयन इकाइयों की छवि धूमिल हो रही है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि आपके क्षेत्राधिकर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति/गिरोह का पता चलता है तो इनके खिलाफ नजदीकी पुलिस थाने या चौकी में एफआईआर दर्ज करवायें और कार्यालय में इस दिशा में अवगत कराने की अपील की है।

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