अंबिकापुर। कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर में बाघ की मौत के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। इस मामले में सरगुजा वनवृत्त अंबिकापुर के मुख्य वन संरक्षक द्वारा कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर के परिक्षेत्राधिकारी सोनहत के फॉरेसट रेंजर विनय कुमार सिंह स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं काम में लापरवाही बरतने वाले फॉरेस्ट गार्ड व वनपाल निलंबित निलंबित कर दिया गया है।
मुख्य वन संरक्षक अंबिकापुर ने बताया कि वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुन्ठपुर अंतर्गत परिक्षेत्र सोनहत के बीट गरनई, कक्ष कमांक पी 196 वनभूमि कुदरी में खनखोपड़ नाला के किनारे 01 टाईगर मृत्यु (उम्र लगभग 4-5 वर्ष) की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुन्ठपुर और संचालक गुरु घासीदास रा. उद्यान बैकुन्ठपुर के साथ मौके पर पहुंचीं। नर टाईगर खनखोपड नाला के किनारे मृत अवस्था में पाया गया।
पोस्ट मार्टम के दौरान पशुचिकित्सक के द्वारा प्राथमिक जांच में शव 4-5 दिन पुराना होना बताया गया है। उक्त टीम के अभिमत अनुसार बाघ की मृत्यु का कारण जहरखुरानी संभावित है।इस संबंध में फॉरेस्ट रेंज को नोटिस देकर स्पष्टिकरण मांगा गया है। फॉरेस्ट रेंजर को इस संबंध तीन दिन के भीतर जवाब देना होगा। वे अपना जवाब वन संरक्षक कोरिया वन मण्डल बैकुण्ठपुर के कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। वहीं समय पर जवाब नहीं देने पर विभाग कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
फॉरेस्ट गार्ड व वनपाल निलंबित
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर अंतर्गत परिक्षेत्र सोनहत के रामगढ़ सर्किल के वनरक्षक पिताम्बर लाल राजवाड़े और वनपाल रामप्रताप सिंह को शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासनीता के कारण सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर के मुख्य वन संरक्षक माथेश्वरन वी ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री पिताम्बर लाल राजवाड़े, वनरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। मुख्य वन संरक्षक अम्बिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वनरक्षक बीट प्रभारी गरनई पिताम्बर लाल राजवाड़े और वनपाल वन परिक्षेत्र रामगढ़ रमन प्रताप सिंह के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरते जाने के कारण निलंबित किया गया है। वनपाल सिंह और वनरक्षक राजवाड़े का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये मुख्यालय बैकुन्ठपुर, वनमण्डल कोरिया निर्धारित किया गया है।