नईदिल्ली। भारत सरकार ने एक बार फिर से बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। सरकार ने 138 बेटिंग वाले तथा 94 लोन देने वाले ऐप्स पर भी कार्रवाई की गई है। इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर कार्रवाई की है। इन ऐप्स को लेकर कहा जा रहा है कि इनका संबंध चीन से था। इसे देखते हुए इन ऐप्स को इमरजेंसी और अर्जेंट ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। टोटल 232 ऐप्स बैन किए गए हैं। इन ऐप्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत बैन किया गया है.
बैन किए गए ज्यादातर ऐप्स स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बेटिंग ऐप्स और गेम्स को थर्ड पार्टी लिंक या वेबसाइट से डाउनलोड किया जा रहा था। कई ऐप्स को ऑनलाइन सीधे सोशल मीडिया साइट्स से भी खेला जा सकता है। इसमें से कई ऐप्स क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफोर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग या MIB ने बताया है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में बेटिंग और गेम्बलिंग गैर-कानूनी है। इसका ऐड करना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और आईटी रूल 2021 के तहत बैन है। MIB ने ऑनलाइन एडवरटाइजिंग कंपनियों को भी भारतीय ऑडियंस के लिए ऐसे ऐड्स को नहीं दिखाने का निर्देश दिया है. इससे कई लोगों की फाइनेंशियल और सोशिय-इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो सकती है। इसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
