जगदलपुर. बेसन पैकेट के नाम पर चने के स्थान पर मटर का आटा बेचना भारी पड़ गया। इस मामले की शिकायत केबाद कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 21 लाख रुपए का जुर्माना अपर कलेक्टर हरेश मंडावी द्वारा लगाया गया। इसमें 20 लाख रुपए का जुर्माना निर्माता पर और एक लाख रुपए का जुर्माना दुकान के मैनेजर पर लगाया गया है।
मामले की जांच में सही मिला शिकायत
मिली जानकारी के अनुसार एसबी बाजार बिनाका मॉल में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में पता चला कि दिव्य श्री बेसन 500 के नाम पर चने के बदले मटर का आटा बेचा जा रहा था। मामले की सुनवाई अपर कलेक्टर के न्यायालय में की गई और दिव्य श्री बेसन के निर्माता नारायण फूड्स एवं ट्रेडिंग कंपनी रायपुर व मालिक चन्द्र कुमार चैधरी के ऊपर बीस लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया ।

मैनेजर पर भी लगाया जुर्माना
एसबी बाजार के मैनेजर गिरीश कुमार जैन के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही न्यू देवांगन किराना, गोलबाजार में लूज पनीर में अवमानक पाए जाने के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर ने विधिवत सुनवाई करते हुए लूज पनीर के विक्रेता हरिश देवांगन के ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
