जगदलपुर. सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने में आनाकानी करना जगदलपुर डीएफओ को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने फटकार लगाते हुए जिला वन अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एक आवेदक ने कैम्पा मद से वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के संदर्भ जानकारी मांगी थी, जिस पर वन मंडलाधिकारी ने यह कहते हुए जानकारी देने से इंकार कर दिया था कि ये प्रश्न काल्पनिक है इसकी जानकारी नहीं प्रदान की जा सकती ।
नोटिस किया जारी
इस निर्णय से असंतुष्ट होकर आवेदनकर्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयोग ने आवेदनकर्ता के मत को उचित ठहराते हुए तत्कालीन डीएफओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। राज्य सूचना आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान जनसूचना अधिकारी आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को जानकारी डाक से प्रेषित करें।

जुर्माना लगाया
राज्य सूचना आयोग ने कहा कि क्यों न तत्कालीन डीएफओ को समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने के लिए 250 रू. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रू. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए। कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जाए।
