बेमेतरा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दीपावली के पहले पटाखा उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। नए आदेश के तहत अब लोग केवल दो घंटे ही पटाखा फोड़ सकेंगे। जिला प्रशासन को इसे सख्ती पालन करवाने का आदेश दिया गया है। बेमेतरा जिले में इस बार 3 करोड़ से अधिक का पटाखा बाजार लगाया गया है। जिला कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एनजीटी द्वारा जारी किये गये नये निर्देशों के तहत अब दीपावली, छठ, गुरू पर्व आदि त्योहारों पर केवल दो घण्टे ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया हैं। जारी आदेश के अनुसार दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्षसमस आदि त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोडऩे की अवधि 2 घण्टे निर्धारित की गई है।
रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा फोडऩे की छूट
दीपावली में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। छठ पूजा पर सवेरे 6 से सवेरे 8 बजे तक, गुरू पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और नया वर्ष एवं क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे।