श्रीकंचनपथ, डेस्क। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी उलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार इस मामले में बेंच में शामिल दोनों जजों ने फैसला सुनाया। बेंच में शामिल जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना. वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद यह मामला बड़े बेंच को चला गया है। इस अब बड़ा बेंच अपना अपना फैसला सुनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन याचिकाओं पर आया जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज फैसला आया है।
बेंच में शामिल जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना अपनी अपनी पसंद का मामला है। इस दौरान उन्न्होंने कहा कि कि लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को खारिज किया जाता है। साथ ही सभी अपीलों को अनुमति दिया जाए। वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और बैन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है। फिलहाल इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता।