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पूर्व CM के बेटे अभिषेक और पूर्व सांसद मधुसूदन के खिलाफ 420 का केस दर्ज, तीन थानों के नोटिस से मचा बवाल

By @dmin Published September 17, 2022
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पूर्व CM के बेटे अभिषेक और पूर्व सांसद मधुसूदन के खिलाफ 420 का केस दर्ज, तीन थानों के नोटिस से मचा बवाल
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राजनांदगांव. अनमोल चिटफंड कंपनी मामले में भाजपा के दो बड़े नेताओं की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह व मधुसूदन यादव को जिले के तीन थानों से नोटिस जारी किया गया है। लालबाग, चिखली व घुमका थाने से जारी नोटिस में उन्हें कहा गया कि 16 सितम्बर को सत्र न्यायालय उपस्थित होने का फरमान था। नोटिस के बाद शुक्रवार को इस मामले ने राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंच कर नोटिस को सरकार के दबाव में पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया।

पूर्व सीएम के बेटे का भी नाम
अनमोल इंडिया चिटफंड मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव की संलिप्तता के आरोप में धारा 420 के तहत मामला दर्ज है। दोनों पूर्व सांसदों के खिलाफ थानों में धारा 120 बी, 420, 406, 467, 468, 471, 384 आईपीसी 10 छग निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000, 3,4,6 प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 में उनकी संलिप्तता के आधार पर 420 का मामला दर्ज है।

नोटिस को बताया अवैध
भाजपा ने पुलिस की नोटिस को कानूनी रूप से अवैध करार दिया है। भाजपा का कहना है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे जारी किया हुआ है। ऐसे में पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते परेशान करने की नीयत से नोटिस जारी की है। इधर हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े प्रमाणित दस्तावेजों और हलफनामा को जमा करने एसपी कार्यालय पहुंचे भाजपा नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस पर राज्य सरकार के दबाव में कार्य करने का आरोप विपक्षी दल ने लगाया है।

स्टे लगा है पूरे मामले पर
पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि इस पूरे मामले में स्टे लगा हुआ है। अपर न्यायालय ने एफआईआर करने की प्रक्रिया को सही नहीं ठहराया है। 7 से 9 धारा लगी हुई है। इसमें एक ही धारा पर चालान पेश किस आधार पर किया जा रहा है। राजनीतिक दबाव में पुलिस काम कर रही है। शुक्रवार को अपना पक्ष रखने पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस लिखित में पक्ष लेने से इंकर कर रही है। 420 के मामले में हम दोषी हैं तो पुलिस सीधे गिरफ्तार करे।

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@dmin September 17, 2022
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