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नगर पालिका निर्वाचन नियम में संशोधन के बाद विधानसभा की मतदाता सूची में नाम अनिवार्य… आनलाईन आवेदन कर ऐसे जुडवा सकते हैं अपना नाम

By @dmin
Published: July 15, 2021
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भिलाई। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम में आवश्यक संशोधन किया गया है। संशोधित नियम के अनुसार अब नगरीय निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों में संबंधित निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा के मतदान केंद्रों के मतदाता सूची में नाम होने पर ही कोई मतदाता मतदान कर सकेगा। संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची को नगरीय निर्वाचन के लिए मतदाता सूची के रूप में उपयोग किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि ऐसे कोई नागरिक जो 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं साथ ही नगरीय निकाय के किसी वार्ड में निवासी हैं जिनका नाम संबंधित निकाय के अंतर्गत आने वाले विधानसभा के किसी मतदान केंद्र में नाम सम्मिलित नहीं है वे भारत निर्वाचन आयोग की साईड पर आनलाईन फार्म-06 आवेदन कर उस विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही विधानसभा के संबंधित भाग संख्या में नाम जुडऩे का आदेश अथवा मतदाता परिचय पत्र के साथ संबंधित नगरीय निकाय के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए प्रारूप क-1 में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि उक्त कार्य निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण में प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि के पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा।

नगरीय निकाय निर्वाचन में भाग लेने के लिए आवश्यक बातें
संबंधित निकाय क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि निकाय क्षेत्र के विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम नहीं है ऐसी स्थिति में 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूके व्यक्ति पहले संबंधित विधानसभा की नामावली में नाम जुड़वाकर फार्म क-1 भर कर नगरीय निकाय की मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। यह कार्य नगरीय निकाय की मतदाता सूची पुनरीक्षण दावा-आपत्ति निराकरण की अंतिम तिथि के पूर्व करना होगा।

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