भिलाई। बीएसपी टाउनशिप के लीजधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। विधायक देवेन्द्र यादव के प्रयास से लीज की रजिस्ट्री होने के बाद अब लीज धारक अपने घर पर किसी भी बैंक से लोन ले सकेंगे। दुर्ग जिला प्रशासन ने विधायक देवेन्द्र यादव के प्रयासों पर मुहर लगा दी है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने इस संबंध में बुधवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ की टाउनशिप के 4500 लीज धारक अपने घर पर किसी भी बैंक से लोन लेने के हकदार हो गए हैं।

बता दें भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सेल स्कीम फॉर लीज ऑफ हाउसेस फॉर एम्पलाई 2002 के अंतर्गत 4500 आबंटियों को दीर्घकालीन पट्टे आबंटित किये गये थे जिसका लीज एग्रीमेंट 50, 75,100 रूपए के स्टाम्प पर किया गया था। लेकिन ऐसे पट्टे का पंजीयन नहीं कराया गया था। विधायक देवेन्द्र यादव की पहल पर वर्तमान में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन कार्यालय में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के आधार पर हो रहा है। इसके साथ की पंजीयन कराने पर उक्त संपत्ति पर आबंटियों को लीजधारकों का टाईटल प्राप्त हो रहा है।
कलेक्टर पुष्पेन्द्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त पंजीयन की प्रक्रिया संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत होने से उपरोक्त लीज संपत्ति पर छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा भूमि विकास नियम 1984 के समस्त प्रावधानों स्वमेव लागू होगा। इसके अतिरिक्त टाईटल (लीज धारक) प्राप्त होने के पश्चात एचडीएफसी बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के ऋण प्राप्त करने का अधिकार संबंधित टाइटल लीजधारक को होगा। जिला कार्यालय द्वारा बीएसपी के उच्च प्रबंधक एवं संयंत्र के जिम्मेदार अधिकारियों से लीज धारको के अन्य विधिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी।




