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पेंशन के लिए आधार लिंक जरूरी…. अब तक 6608 हितग्राहियों ने नहीं कराया आधार लिंक…. जमा करने 15 दिन का अवसर

By @dmin Published October 17, 2020
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Aadhaar link required for pension
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भिलाई। जरूरतमंदों को सही समय पर पेंशन देने के निर्देश महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव तथा निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने दिए है। नगर पालिक निगम भिलाई में छह प्रकार की पेंशन योजनाएं वर्तमान में संचालित है। पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार लिंक कराना अत्यंत अनिवार्य है क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन से जुड़ी हुई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं सुखद सहारा योजना अंतर्गत लाभान्वित हो रहे कुल 12277 हितग्राहियों में से 6608 ऐसे हितग्राही है जिनको निगम द्वारा बार-बार सूचना दी गई परंतु फिर भी इनके द्वारा आधार लिंक नहीं कराया गया है और न ही कोई दस्तावेज दे रहे हैं। ऐसे हितग्राहियों को पेंशन योजना से वंचित होना पड़ सकता है।
योजना के प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि ऐसे हितग्राही जिन्होंने निगम में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं पेंशन डायरी अभी तक जमा नहीं किया है उन्हें इन दस्तावेज को जमा करने के लिए 15 दिन का अवसर प्रदान किया जा रहा है। पेंशन से संबंधित दस्तावेज संबंधित जोन के कार्यालय या मुख्य कार्यालय के पेंशन शाखा में जमा कर सकते हैं, जो पूर्व में अपना आधार लिंक करा चुके हैं उन्हें दोबारा दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए शाखा प्रभारी अजय शुक्ला के मोबाइल नंबर 9303521947 पर संपर्क कर सकते है। पेंशन के विभिन्न योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति जोन कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा ह।
पेंशन स्वीकृति संबंधी मार्गदर्शिका अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत नए प्रकरणों का क्रियान्वयन करने के लिए वर्ष 2007-2008 के बीपीएल सर्वेक्षण सूची में नाम वाले परिवार के हितग्राहियों को ही सभी 6 राष्ट्रीय योजना का लाभ दिया जाना है। आवेदक को निर्धारित आवेदन प्रपत्र में शासन के नियमानुसार आवेदन प्राप्त कर लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन करवाना होगा। मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत 2011 का जनगणना सूची डी1, डी2, डी6 एवं डी7 के अनुसार निवासरत परिवार का पेंशन स्वीकृत किए जाने हेतु आवेदन लिया जाता है। प्राप्त आवेदन पर शासन के दिशा निर्देश अनुसार कार्यालयीन अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदन पात्रता की श्रेणी में आता है कि नहीं स्पष्ट अभिमत देते हैं। जोन आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात प्रकरणों पर पेंशन स्वीकृति क्रमांक, पंजीयन क्रमांक निर्धारित प्रारूप में ही जारी किया जाता है जिससे एकरूपता बनी रहे। जोन आयुक्त के स्वीकृति पश्चात स्वीकृत हितग्राहियों की सूची उपसंचालक समाज कल्याण दुर्ग को प्रेषित कर एक प्रति मुख्य कार्यालय पेंशन शाखा को भी प्रेषित करने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन एंट्री करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि जिस योजना के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत किया गया है उसी योजना के अंतर्गत उसका ऑनलाइन एंट्री भी किया जाए।
केंद्रीय योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन की पात्रता शर्ते 60 से 79 वर्ष, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन के लिए 80 वर्ष या अधिक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए 40 से 79 वर्ष, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन के लिए 18 से 79 वर्ष, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए मृतक परिवार का मुखिया/कमाऊ सदस्य जिसके लिए 18 से 59 वर्ष तथा राज्य योजनाओं के तहत आने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन 6 से 17 वर्ष 40 फीसदी दिव्यांग एवं 18 या अधिक, सुखद सहारा योजना 18 से 39 वर्ष की विधवा एवं 18 से 59 वर्ष की परित्यक्ता को इसके अनुसार योजना का लाभ मिलेगा !
24170 हितग्राही पेंशन योजना से हो रहे हैं लाभान्वित निगम क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेंशन योजना के 24170 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें से बैंक से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या 23925 है और नगद पेंशन 245 हितग्राहियों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। योजनावार पेंशन के हितग्राहियों की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 6891 हितग्राही, सुखद सहारा पेंशन के 5647 हितग्राही, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 9112 हितग्राही, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 2216 हितग्राही, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन के 110 हितग्राही तथा मुख्यमंत्री पेंशन के 194 हितग्राही भिलाई निगम क्षेत्र में है।

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