भिलाई। एक सूदखोर कर्ज में दिए गए 1.60 लाख रुपए के एवज में 22 लाख रुपए मांग रहा था। इस रकम की वसूली के लिए वह कर्जदार को धमकी देता था। आखिरकार तंग आकर कर्जदार ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत पर पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने आरोपी सूदखोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हरीश पारख पिता स्व मोहन लाल पारख ( 60 वर्ष ) निवासी एचआईजी 1/79 न्यू बोरसी कालोनी दुर्ग से पुलिस ने इकरारनामा एवं 11 चेक बुक सहित साहूकारी लाइसेंस जप्त कर लिया है।
एसएसपी विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले में लगातार सूदखोरी के खिलाफ अभियान कार्यवाही की जा रही है। इसी दौरान 27 जनवरी को थाना पदमनाभपुर में प्रार्थी के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अपना स्वास्थ खराब होने से आरोपी हरीश पारख से पैसों की आवश्यकता होने पर 1,60,000 रुपए लिया था, उक्त उधार लिए गए रकम के एवज में 10 प्रतिशत ब्याज वसूल करता था। नहीं देने पर राशि दुगुना करता था। उक्त उधार के रूप में लिए गए रकम को प्रार्थी के द्वारा आरोपी को 3,20,000 रूऐ उधारी एवं ब्याज का रकम वापस किया जा चुका है। किन्तु आरोपी के द्वारा अवैध तरीके से प्रार्थी के स्टेट बैंक शाखा के 11 चेक में हस्ताक्षर करवाकर 22 लाख रूपये का मांग करने लगा।
प्रार्थी आरोपी के धमकी और अवैध वसूली से तंग आकर थाना पदमनाभपुर में आरोपी हरीश पारख के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना में धारा 296,351(2), 308 (2) बीएनएस एवं 04 कर्जा एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी हरीश पारख को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। हरीश पारख ने प्रार्थी को 1,60,000 रुपए उधारी रकम देकर प्रार्थी से 11 खाली चेक में हस्ताक्षर करवाकर 22 लाख रूपये का मांग करना एवं इकरारनामा बनवाना स्वीकार किया। इस आधार पर 29 जनवरी को आरोपी हरीश पारख को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।




