रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देशभर में दहशत का माहौल है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को पत्र लिखकर प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन का निर्देश दिया था। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं है, बावजूद सरकार अलर्ट मोड पर है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी जिलों को ताजा निर्देश जारी किया है। यह निर्देश आने वाले न्यू ईयर को लेकर हैं। नव वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर भी केवल एक तिहाई क्षमता यानी 100 लोगों की क्षमता वाले हॉल में अब केवल 25 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। इससे पहले क्षमता के हिसाब से 50 प्रतिशत तक ही लोगों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। इधर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 597 तक पहुंच गई है।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, सभी कलेक्टर व सभी पुलिस अधीक्षकों को न्यू ईयर समारोह को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कोविड-19 के बढ़ते मामलों व नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक एवं अन्य समस्त प्रकार के आयोजनों तथा न्यू ईयर में होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर विशेष निगरानी रखा जाए। ऐसे आयोजन स्थलों में कोविड के दिशा निर्देशों को पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी सभा या कार्यक्रम के आयोजन से पहले अब कलेक्टर से अनुमति भी लेनी होगी। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 597 तक पहुंच गई है। गुरुवार को सबसे ज्यादा 150 नए केस मिले, जबकि बुधवार को 106 केस मिले थे। कोरोना संक्रमितों की संख्या में अचानक वृद्धि ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है।

200 लोगों की उपस्थिति तो लेनी होगी कलेक्टर से अनुमति
बता दें कि देश में अचानक कोविड के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 100 से अधिक मामले समाने आए। रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर व रायपुर में ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। इसे देखते हुए सरकार भी सचेत हैं। ताजा जारी आदेश इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सचिव कमलप्रीत सिहं ने अपने आदेश में कहा है कि नववर्ष समारोह सहित ऐसे आयोजनों में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर आयोजकों को संबंधित जिला कलेक्टर या जिला दंडाधिकारी से लिखित में अनुमति लेनी होगी। पूर्व में जारी आदेश में कहा गया था कि आयोजनों में 50 कीर्ति क्षमता के साथ आयोजन कराए जा सकेंगे। उस आदेश में आंशिक संशोधन कर नया आदेश जारी किया गया है।

मंत्रालय में कंट्रोल रूम, अब एक भी केस तो कंटेनमेंट जोन
प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा में अभी सक्रिय केस ज्यादा है। राज्य में अब शहर या गांव, जहां पर कोरोना के केस मिलेंगे उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया जाएगा। वहीं कोविड पॉजिटिव को 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। इधर कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0771-2235091 है। जिलों में अन्य राज्यों से हवाई मार्ग, रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों की जांच हेतु क्रमश: एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं अन्य राज्यों के सीमावर्ती सड़क पर जांच की जाएगी। प्रत्येक जिले से आरटीपीसीआर जांच बढ़ाई जाएगी और धनात्मक प्रकरणों को जांच के लिए डब्ल्यूजीएस भुवनेश्वर भेजा जाए।