नई दिल्ली (एजेंसी)। सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल अब पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने रविवार को इस संबंध में अध्यादेश जारी कर दिया है। वर्तमान में इन दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल दो साल का होता है। सरकार के इस फैसले के बाद दोनों एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल अब पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
The Government of India brings Ordinance to extend the tenure of Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau of Investigation (CBI) Directors up to 5 years. pic.twitter.com/r6NZ8cLyJS
— ANI (@ANI) November 14, 2021
फिलहाल दो साल का होता था कार्यकाल
फिलहाल दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निदेशों का कार्यकाल दो साल तक के लिए तय होता है। कुछ मामलों को छोड़ दें, तो कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। इस अध्यादेश से पहले तक सरकार इनके कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा भी सकती थी। पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। मिश्रा का एक साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म हो गया था।
शीतकालीन सत्र से पहले आया अध्यादेश
केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) 2021 नाम का अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से कुछ दिन पहले ही लाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार से इसे संसद में पेश कर सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है।




