रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने यातायात नियम तोडऩे पर वसूले जाने वाले जुर्माने की नई दरों से लेकर कुछ नए नियम भी बनाए हैं। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने 14 वर्ष तक के बच्चों के वाहन चलाने को लेकर नया नियम बनाया है। इसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चे यदि वाहन चलाते पकड़े गए तो उनके माता पिता को बुलाकर जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुर्माने की राशि 500 रुपए तक होगी।
बता दें कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभी कोई स्पष्ट कानून नहीं था। लेकिन प्रदेश में इसे लेकर नया नियम बनाया गया है। यदि कोई बच्चा पहली बार पकड़ाता है तो 500 रुपए व दूसरी बार पकड़ा गया तो उसके पैरेंट्स से 1000 रुपए वसूले जाएंगे। इसके बाद जुर्माना बढ़ता जाएगा।
परिवहन सचिव टोपेश्वर वर्मा का कहना है कि जिन केंद्रीय नियमों को प्रदेश के अनुकूल समझा गया, उन्हें एडाप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ और अपराधों को कानूनी दायरे में लाया गया है, जिनको लेकर पहले स्पष्ट नियम नहीं थे। नए कानून और मोटरयान एक्ट की नई दरें भी पूरे राज्य में लागू कर दी गई हैं। कुछ नियमों में सजा का भी प्रावधान किया गया है लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

यहां पढ़ें नियमों में हुए महत्वपूर्ण संसोधन
- ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, ट्रैफिक में बाधा तथा कर्मचारियों की तरफ से मांगी गई जानकारी देने से इंकार करने पर भी 500 रुपए का जुर्माना।
- परिवहन विभाग को जानकारी देने से इनकार करने या मिथ्या जानकारी देने पर 500 रुपए जुर्माना।
- मोटरयान और उसे संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, विक्रय और परिवर्तन संबंधी अपराध पर एक लाख रुपए तक जुर्माना।
- गाड़ी मालिक के द्वारा किसी गाड़ी या पुर्जों में ऐसे बदलाव करना जो नियम के खिलाफ है, तो ऐसे हर परिवर्तन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना।
- बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर 1000 रुपए जुर्माना।
- दो या तीन पहियों के संविदा वाहन चलाने से इनकार करने पर पहली बार में 100 और दूसरी बार में भी 100 रुपए देने होंगे।




