नई दिल्ली (एजेंसी)। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों के पास अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले तीन नए राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब) के अंदर 50 किमी की सीमा तक गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने की शक्ति होगी। गृह मंत्रालय (एमएचए) का दावा है कि सीमा पार से हाल ही में ड्रोन गिराए जाने ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इस विस्तार को प्रेरित किया है। इसके साथ ही गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया है और एकरूपता लाने के लिए सीमा की सीमा 80 किमी से घटाकर 50 किमी कर दी गई है, जबकि राजस्थान में त्रिज्या क्षेत्र को पहले की तरह 50 किमी रखा गया है।
हालांकि, यह कदम राज्य की स्वायत्तता पर बहस को तेज कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी कहा, मैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं।
गृह मंत्रालय का का दावा- अवैध गतिविधियों पर लगेगा अंकुश
एमएचए का दावा है कि यह निर्णय 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है, लेकिन यह प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को भी उठा सकता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का दावा है, यह राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील कदम है। बीएसएफ का मुख्य उद्देश्य सीमाओं की रक्षा करना और घुसपैठ को रोकना है। हाल के मामलों से पता चला है कि वे इस नई रेखा की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। उनके अनुसार, जब तलाशी और बरामदगी की जाती है, तो इससे स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के साथ भी नियमित रूप से टकराव हो सकता है। उन्होंने कहा, उनकी परिचालन ड्यूटी सीमा चौकियों के आसपास है, लेकिन इन नई शक्तियों के साथ वे कुछ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी अच्छी तरह से काम करेंगे।

स्थानीय पुलिस का नहीं करना होगा इंतजार
बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर हमारे पास किसी मामले में खुफिया जानकारी है, तो हमें स्थानीय पुलिस के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम समय रहते निवारक कार्रवाई कर सकते हैं। नई अधिसूचना के अनुसार, बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी कर सकेंग और तलाशी ले सकेंगे। बीएसएफ को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), पासपोर्ट अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम के तहत यह कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ को राज्य पुलिस की तरह ही तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है।
संज्ञेय अपराध में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती ही बीएसएफ
नई अधिसूचना सीआरपीसी के तहत बीएसएफ के सबसे निचले रैंक वाले सदस्य के रैंक के अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने और निर्वहन करने का अधिकार देती है। अधिकारी को अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल है, या जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। एक बीएसएफ अधिकारी को अब अपने अधिकार क्षेत्र के नए क्षेत्र में गिरफ्तार किए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई जगह की तलाशी करने की शक्ति दी गई है।




