नई दिल्ली (एजेंसी)। किसान आंदोलन के चलते पिछले एक साल से बाधित दिल्ली की सड़कों को लेकर आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सड़क खोलने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- किसी हाईवे को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता।

किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कों को खोलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी हाइवे को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता है। सरकार सड़क खाली नहीं करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह आंदोलनकारी नेताओं को पक्ष बनाने का आवेदन दे ताकि आदेश देने पर विचार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 अक्तूबर को रखी है।
किसान आंदोलन के चलते पिछले एक साल से बाधित दिल्ली की सड़कों को लेकर आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सड़क खोलने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कर्ट ने कहा- किसी हाईवे को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता। सरकार सड़क खाली नहीं करवा रही।



