नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2021 के उम्मीदवारों को केंद्र परिवर्तन विकल्प की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प देने की मांग की थी। जिसे जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने खारिज कर दिया है। पीठ का कहना है कि संक्रमण के मामलों में आई गिरावट के बाद अब सारी जगह खुल रही हैं। इसलिए इस याचिका पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि नीट पीजी की परीक्षा 11 सितंबर को देशभर में आयोजित की जाएगी ।
Supreme Court rejects a petition seeking direction to allow "Centre Change Option" to the NEET-PG 2021 aspirants pic.twitter.com/l3pVywhpes
— ANI (@ANI) September 9, 2021
अभी किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं हैं, जीवन चल रहा है – पीठ
वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा, अधिसूचना ने उन छात्रों के लिए एक विकल्प दिया जो जून 2021 में पात्र हो रहे थे, लेकिन हमारे पास मार्च में पात्र होने वाले छात्रों के लिए यह विकल्प नहीं है। अब लोगों को केरल से दिल्ली तक सभी तरह की यात्रा करनी होगी। इस पर पीठ ने कहा कि अभी किसी भी प्रकार की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उड़ानें भी सामान्य रूप से चल रही हैं। अब इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप इन दिनों किसी भी हवाई अड्डे पर जाते हैं, तो सभी उड़ानें बुक हो जाती हैं। लोग दिल्ली से मद्रास, दिल्ली से कोच्चि की यात्रा कर रहे हैं। केरल से उड़ाने चल रही हैं और महामारी की गंभीरता अभी अप्रैल और मई की तरह नहीं है। आप सही हैं, केरल में संक्रमित हैं, लेकिन जीवन चल रहा है।



