ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: कोरोना से हुई सभी मौतें लापरवाही नहीं, मुआवजे वाली याचिका पर विचार करने से इंकार
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: कोरोना से हुई सभी मौतें लापरवाही नहीं, मुआवजे वाली याचिका पर विचार करने से इंकार

By @dmin
Published: September 8, 2021
Share
सुप्रीम कोर्ट की फटकार- यह राष्ट्रीय राजधानी का हाल है, कल्पना कीजिए हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं
Big Breking:_ सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, शैक्षणिक संस्थानों को है यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार
SHARE

नई दिल्ली (एजेेंसी)। कोरोना की दूसरी लहर में हुईं मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और कहा कि दूसरी लहर में कोरोना से हुई सभी मौत की वजह मेडिकल लापरवाही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अदालतें यह मानकर नहीं चल सकतीं कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 से हुई सभी मौतें लापरवाही के कारण हुईं। न्यायालय ने मृतकों के परिजन को चिकित्सकीय लापरवाही मानकर मुआवजे का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता दीपक राज सिंह से कहा कि वह अपने सुझावों के साथ सक्षम प्राधिकारियों के पास जाएं।

सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि यह मानना कि कोविड-19 से हर मौत लापरवाही के कारण हुई, बहुत ज्यादा है। दूसरी लहर का पूरे देश में ऐसा प्रभाव पड़ा कि यह नहीं माना जा सकता कि सभी मौतें लापरवाही के कारण हुईं। अदालतें यह मानकर नहीं चल सकतीं कि कोविड से हुई सभी मौतें चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुईं, जैसा आपकी याचिका मानती है।

शीर्ष अदालत ने 30 जून के एक हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें उसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह सहायता राशि के लिए छह सप्ताह के भीतर उचित दिशा-निर्देशों की अनुशंसा का निर्देश दिया था।

इसने कहा कि उस फैसले में अदालत ने मानवता के संबंध में अपना दृष्टिकोण रखा था न कि लापरवाही के कारण। सरकार को अब भी इस संबंध में एक नीति लानी है। यदि आपके पास उस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कोई सुझाव है, तो आप सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वह इसे वापस लेकर उसमें संशोधन करे और यदि कोई सुझाव हो तो याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।

79 हजार से ज्यादा श्रमिकों को 27.15 करोड़ की सीधी सहायता: सीएम साय ने डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की राशि
कर्नाटक की तैराक मणिकांता ने पूरी की स्वर्ण पदकों की हैट्रिक, छत्तीसगढ़ की अनुष्का भगत ने जीता दूसरा पदक
बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी का ऐलान
दुर्ग जिले में अब सहकारी बैंकों की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से भी… मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ… झीट में बैंक की शाखा का शुभारंभ भी
राज्यपाल रमेन डेका से विवेकानंद केन्द्र के पदाधिकारियों ने की सौजन्य भेंट
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा फैसला: केंद्र सरकार ने कहा- अब महिलाओं को एनडीए में जाने की मिलेगी इजाजत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा फैसला: केंद्र सरकार ने कहा- अब महिलाओं को एनडीए में जाने की मिलेगी इजाजत
Next Article एनएसए अजीत डोभाल के घर में गाड़ी लेकर जबरन घुसने का प्रयास, आरोपी हिरासत में रूस और अमेरिका संग अफगानिस्तान संकट की काट निकालेंगे अजित डोभाल, सीआईए प्रमुख के बाद रूसी अफसर से मुलाकात

Ro. No.-13759/19

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?