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बीमा कंपनियों पर हाईकोर्ट की सख्ती: आदेश जारी कर कहा- बीमा कंपनियां एक घंटे में मंजूर करें कोरोना मरीजों के बिल

By @dmin
Published: April 29, 2021
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न्यायिक अधिकारियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने पर विचार करे सरकार
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नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना मरीजों को अब अस्पतालों में खाली बेड के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 मरीजों के बिल 30 से 60 मिनट में पास करें। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनियां बिल को मंजूरी देने के लिए 6-7 घंटे नहीं ले सकतीं, क्योंकि इससे मरीजों को डिस्चार्ज में देर होती है। वहीं, बिस्तरों की जरूरत वाले लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अदालत को किसी बीमा कंपनी या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) प्रोसेसिंग इंश्योरेंस क्लेम के बिल क्लियर करने के लिए 6-7 घंटे का समय लेने की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनियों या टीपीए को अस्पतालों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद बिलों को मंजूरी देने में 30 से 60 मिनट से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। अदालत ने बीमा नियामक आईआरडीएआई को इस संबंध में निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।
अस्पतालों को भी दिए गए निर्देश
अदालत ने अस्पताल प्रबंधकों को भी निर्देश दिया कि वे मरीज के डिस्चार्ज होने का इंतजार किए बिना ही नए मरीजों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखे ताकि मरीज के बेड खाली करते ही बिना देरी से दूसरे मरीज को बेड मिल सके। इससे लंबे अरसे तक बेड को खाली नहीं रखा जा सकता। खंडपीठ ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को डिस्चार्ज में देरी होने से जरूरतमंद मरीजों को भर्ती करने में देरी होती है और मरीज परेशान हो रहे है। अदालत ने यह निर्देश उस तर्क पर दिया कि बीमा कंपनियां व टीपीए बिलों के भुगतान में देरी दे मंजूरी दे रही है। इस कारण अस्पताल प्रशासन मजबूरी में 8 से 10 घंटे तक मरीजों को बेड पर ही रखते है और जरुरतमंद मरीज बेड पाने से वंचित हो रहे है।

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