भिलाई। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 अप्रेल तक लॉकडाउन लगाया हुआ है। हालांकि इस बीच किराना सामग्री की होम डिलवरी करने का आदेश जारी किया गया। होमडिलवरी को लेकर कई किराना दुकानदारों के पास सुविधा नहीं होने की बात सामने आई। इस पर गौर करते हुए दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे ने बुधवार को संशोधित आदेश जारी किया है। संशोधित आदेश के मुताबिक अब सभी किराना व्यवसायी बिना दुकान खोले अपने आसपास के लोगों का आर्डर लेकर कर्मचारी के माध्यम से उसे बेच सकेंगे।
किराना व्यापारी वाहन व डिलवरी बॉय के माध्यम से आसपास किराना सामान बेच सकेंगे। वाहन पर किराना प्रदाय वाहन लिखा होना चाहिए। इस दौरान स्ट्रीट वेंडरों को ठेला, पिकअप, ट्रॉली आदि से लोगों को फल, सब्जियां व अन्य जरूरत का सामान बेचने की अनुमति है। जिला कलेक्टर ने संशोधित आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
लॉकडाउन में राहत: डिलवरी बॉय के जरिए बेच सकेंगे किराना सामान…. दुकान की शटर खोले तो लगेगा जुर्माना…. स्ट्रीट वेंडरों के माध्यम से जरूरत का सामान बेचने की छूट… कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश
