भिलाई। कोरोना महामारी को देखते हुए दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान बैंकों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया। तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ोत्तरी के दौरान बैंकों को सीमित कार्य के लिए खुलने का आदेश जारी किया गया था। जिसे संशोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भुरे ने नया आदेश जारी किया है। पूर्व में जारी आदेश को विलोपित कर दिया गया है।
नए आदेश में बैंकों को सीमित कर्मियों के साथ कार्य करने की अनुमति मिली है। नए आदेश में व्यापारियों और उद्योगपतियों को राहत देने का प्रयास किया गया है। बैंकों का कार्यालय समय 10:00 से 1:00 बजे तक होगा। इस दौरान एटीएम कैश रिप्लाई मेडिकल इक्विपमेंट मेडिसिन पेट्रोल डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, केरोसिन वितरण, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों से संबंधित लेनदेन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादकता के लेनदेन, निविदा अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन के लिए बैंकों को अनुमति दी गई है। इस दौरान आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।





