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लॉकडाउन में कालाबाजारी रोकने कोंंडागांव जिला प्रशासन की पहल: आवश्यक वस्तुओं की जारी की गई मूल्य सूची…. आदेश के उल्लंघन पर दुकान सील करने के साथ ही होगी एफआईआर

By @dmin
Published: April 19, 2021
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Initiative of Kondagaon District Administration to stop black marketing in lockdown: Price list of essential commodities released
Initiative of Kondagaon District Administration to stop black marketing in lockdown: Price list of essential commodities released
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कोण्डागांव। कोरोना वायरस का जिले में प्रसार रोकने के लिए प्रशासन द्वारा निरंतर नाईट कफ्र्यू एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने जैसे प्रयास किये जा रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में कुछ व्यवसायियों द्वारा आपदा का अवसर बनाते हुए कालाबाजारी कर अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय की शिकायत प्रशासन को प्राप्त हो रही थी। जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा ओदश जारी कर सभी किराना, राशन एवं अन्य सामग्रियों की मूल्य सूची जारी की गई है। इस मूल्य सूची में मूल्य का निर्धारण फूटकर, थोक, किराना, व्यापारी संघों आदि से वार्ता कर निर्धारित किया गया है एवं सभी दुकानदारों से निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय न करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दुकानदारों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए दुकान को तत्काल सीलबंद कर सामग्री जप्त कर ली जावेगी तथा क्षेत्रीय थाने में प्रतिष्ठान प्रमुख के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया जाएगा।
यदि किसी दुकानदार द्वारा एमआरपी या निर्धारित मूल्य से अधिक पर सामग्री के विक्रय की जाती है तो इसकी शिकायत जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र धु्रव (7746035080), कोण्डागांव ब्लॉक हेतु खाद्य निरीक्षक कोण्डागांव हितेश मानिकपुरी (9755960137), फरसगांव ब्लॉक हेतु खाद्य निरीक्षक फरसगांव नवीन श्रीवास्तव (7974419077), केशकाल ब्लॉक हेतु खाद्य निरीक्षक केशकाल गुलशन ठाकुर (7000553542), बड़ेराजपुर ब्लॉक हेतु खाद्य निरीक्षक बड़ेराजपुर कविता ठाकुर (6264277980) एवं माकड़ी ब्लॉक हेतु खाद्य निरीक्षक माकड़ी मनी बघेल (9399655342) पर दर्ज करा सकते हैं। ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक सख्त कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी मूल्य सूची
प्रशासन द्वारा निर्मित सुची के अनुसार चावल सामान्य (प्रतिकिलो 30-35 रु), चावल एचएमटी (प्रतिकिलो 45-50 रु), गेहूं आज तक (प्रतिकिलो 30 रु.), गेहूं मेलोडी (प्रतिकिलो 30-40 रु.), राहड़दाल (प्रतिकिलो 80-120 रु.), मूंगदाल पॉलिस (प्रतिकिलो 100 रु.), मूंगदाल बिना पॉलिस (प्रतिकिलो 110 रु.), उड़ददाल छिलका (प्रतिकिलो 100 रु.), उड़द दाल बिना छिलका (प्रतिकिलो 105 रू.) मसूरदाल (प्रतिकिलो 85 रु.), सरसो तेल (पैक्ड एमआरपी), खाद्य तेल (पैक्ड एमआरपी), शक्कर (प्रतिकिलो 35-40 रु.), चायपत्ती ( पैक्ड एमआरपी), गेहूं आटा खुला (प्रतिकिलो 30 रु.), गेहूं आटा पैक्ड (पैक्ड एमआरपी), मिर्च पाउडर (पैक्ड एमआरपी), हल्दी पाउडर (पैक्ड एमआरपी), धनिया पाउडर (पैक्ड एमआरपी), सूखा मिर्च (प्रतिकिलो 200रू.) नमक (प्रतिकिलो 10 रु.), आलू (प्रतिकिलो 20 रु.), प्याज (प्रतिकिलो 20 रु.), लहसून (प्रतिकिलो 80-90 रू.) मिर्च पाउडर खुला (प्रतिकिलो 220 रु.), हल्दी पाउडर खुला ( प्रतिकिलो 130 रू.), धनिया पाउडर खुला ( प्रतिकिलो 130 रू.), गुड़ाखू (प्रति नगर एमआरपी), पान मसाला (प्रति नग एमआरपी), दूध खुला (प्रति लीटर 40-45), दूध पैक्ड (प्रति लीटर एमआरपी) उपरोक्त समस्त मूल्य प्रतिकिलो निर्धारित है। इसके अलावा उपरोक्त समस्त सामग्रियों की मात्रा एवं ब्रांड के अनुसार मूल्य परिवर्तनशील हो सकता है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह मूल्य निर्धारित एमआरपी मूल्य से अधिक नहीं होगा। किसी भी सामग्री का विक्रय एमआरपी से अधिक मूल्य पर नहीं किया जायेगा। निराश्रित, अक्षम व्यक्तियों के लिए सभी प्रकार की होम डिलीवरी नि:शुल्क की जावेगी। किसी भी दुकान में एक समय में तीन से अधिक ग्राहक नहीं होंगे। निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर कठोर व दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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