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प्रबंधक हित चिंतक सहकारी समिति के अचल सम्पत्ति की कुर्की का वारन्ट जारी…. आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया वारंट

By @dmin Published March 3, 2021
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भिलाई। प्रबंधक हित चिंतक सहकारी समिति मर्या., सेक्टर 1, भिलाई को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की उपधारा (1) के अंतर्गत समय सीमा में बकाया राशि 772313.00 (7 लाख 72 हजार 313 रुपए) जमा करने नोटिस दिया गया था! परंतु प्रबंधक हित चिंतक सहकारी समिति मर्या., सेक्टर 1, भिलाई द्वारा राशि जमा नहीं की गई है जिस पर आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कुर्की का वारन्ट जारी कर दिया है। इसके लिए जोन क्रमांक 3 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर को अधिनियम की धारा 175 के तहत् आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रबंधक हित चिंतक सहकारी समिति मर्या. सेक्टर 1, भिलाई ने वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2019-20 तक की अवधि का टैक्स जमा नहीं किया है। संपत्ति कर 586296 रुपए, शिक्षा उपकर 35036 रुपए, समेकित कर 8420 रुपए, अधिभार 113361 रुपए, शास्ती 4000 रुपए तथा यूजर चार्ज 25200 रुपए इस प्रकार कुल योग 772313 रुपए बकाया है। इसे देखते हुए आयुक्त ने कुर्की आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि जब तक कि प्रबंधक हित चिंतक सहकारी समिति मर्या सेक्टर 1 समाधान योग्य यह सिद्ध न कर दे कि मांगी गई राशि नगर पालिक निगम, भिलाई को चुका दी गई है तथा जब तक कि मांगी गई राशि चुका न दें वसूली के समस्त खर्च सहित प्रबंधक हित चिंतक सहकारी समिति मर्या., सेक्टर 1, भिलाई के चल सम्पत्ति के अभिहरण या उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा वसूल धारा 178 के अंतर्गत कार्यवाही की जाये। अधिनियम की धारा 177 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वारन्ट में निर्देश अभिहरण करने की दृष्टि से सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोलने के लिए प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर को प्राधिकृत किया गया है। साथ ही परमेश्वर चंद्राकर 26 मार्च को या उसके पूर्व वारन्ट जारी किये गयेे दिनांक से कुर्क की गई सम्पत्ति की तालिका को भी संलग्न कराएंगे।

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