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‘ तलाक के लिए समान आधार ‘ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, कहा- मुश्किल हो जाएगी

By @dmin Published December 16, 2020
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार- यह राष्ट्रीय राजधानी का हाल है, कल्पना कीजिए हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं
Big Breking:_ सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, शैक्षणिक संस्थानों को है यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार
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नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी धर्मों के लिए तलाक और गुजारा भत्ते का एक समान आधार लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इसके तहत कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि इस तरह की मांग का पर्सनल लॉ पर असर होगा।

भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि सभी धर्मों की महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और अगर कुछ धार्मिक प्रथाओं ने उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया है, तो ऐसी प्रथाओं को खत्म किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले पर सावधानी से सोचना होगा। सभी धर्मों के लिए तलाक के समान आधार और सभी धर्मों के लिए गुजारे भत्ते के समान नियम लागू करने की मांग वाली ये याचिकाएं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की हैं। इन याचिकाओं पर सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद व मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की।

Supreme Court also issues notice to Centre on PIL seeking "removal of anomalies in the grounds of succession and inheritance and make them gender-neutral, religion-neutral, and uniform for all citizens" https://t.co/gLiQ1PIVnj

— ANI (@ANI) December 16, 2020

सुनवाई के दौरान पिंकी आनंद और मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि तलाक और गुजारा भत्ता मामले में अलग-अलग धर्म में विभेद है और इस भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए। जब पीठ ने पूछा, क्या हम व्यक्तिगत कानूनों में प्रवेश किए बिना इन भेदभावपूर्ण तलाक आधारों को हटा सकते हैं? इस पर वकीलों ने शायरा बानो के फैसले का हवाला दिया जहां सुको ने ट्रिपल तालक को असंवैधानिक करार दिया था।
सीजेआई एस ए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने कहा, हम सर्तक नोटिस जारी कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की मांग का पर्सनल लॉ पर असर होगा।

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