ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: हाईकोर्ट से बीएमसी को लगा झटका, कंगना के दफ्तर पर की गई कार्रवाई को बताया दुर्भावनापूर्ण
Share
Notification Show More
Latest News
shreekanchanpath 20 # 01 Nov 2026
November 1, 2026
शिक्षक भर्ती परीक्षा : 1812 रिक्त संविदा पदों के लिए आयोजित सीबीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों ने दिखाया उत्साह
October 31, 2026
रायपुर के आसमान में भारतीय वायु सेना की स्काईडाइविंग टीम दिखाएगी कौशल और टीम भावना
October 31, 2026
छत्तीसगढ़ के 15 पुलिस अफसरों व कर्मियों को मिला केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक
October 31, 2026
राज्योत्सव में स्कूल शिक्षा विभाग की स्टॉल पर दिखेगी आधुनिक शिक्षा और नवाचार की झलक
October 31, 2026
Aa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Aa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

हाईकोर्ट से बीएमसी को लगा झटका, कंगना के दफ्तर पर की गई कार्रवाई को बताया दुर्भावनापूर्ण

By @dmin Published November 27, 2020
Share
हाईकोर्ट से बीएमसी को लगा झटका, कंगना के दफ्तर पर की गई कार्रवाई को बताया दुर्भावनापूर्ण
हाईकोर्ट से बीएमसी को लगा झटका, कंगना के दफ्तर पर की गई कार्रवाई को बताया दुर्भावनापूर्ण
SHARE

मुंबई (एजेंसी)। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सात और नौ सितंबर को कंगना रणौत को बृह्नमुंबई महानगरपालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। अदालत ने उनके कार्यालय पर की गई तोडफ़ोड़ को दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई कार्रवाई बताया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि कार्यालय में की गई तोडफ़ोड़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर (मूल्यांकन करने वाला) को नियुक्त किया जाएगा।
उच्च न्यायालय का कहना है कि वैल्यूअर अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगा जिसके बाद वह कंगना रणौत को मुआवजा देने का आदेश पारित करेगा। अदालत ने अभिनेत्री से सोशल मीडिया और अन्य लोगों पर टिप्पणी करते हुए संयम बरतने को कहा है।

Bombay High Court says the valuer will submit a report to the court after which it will pass an order on compensation to Kangana Ranaut. Court also asks the actor to show restrain while commenting on other people on social media and otherwise. https://t.co/Dkh3TOfyGp

— ANI (@ANI) November 27, 2020

You Might Also Like

शिक्षक भर्ती परीक्षा : 1812 रिक्त संविदा पदों के लिए आयोजित सीबीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों ने दिखाया उत्साह

रायपुर के आसमान में भारतीय वायु सेना की स्काईडाइविंग टीम दिखाएगी कौशल और टीम भावना

छत्तीसगढ़ के 15 पुलिस अफसरों व कर्मियों को मिला केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक

राज्योत्सव में स्कूल शिक्षा विभाग की स्टॉल पर दिखेगी आधुनिक शिक्षा और नवाचार की झलक

स्कूल में 10वीं की छात्रा पर आरी से हमला, हालत गंभीर… बचाव करने वाली सहेली भी घायल

@dmin November 27, 2020
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article महबूबा मुफ्ती फिर नजरबंद ! बेटी ने कहा-'हमें घर से निकलने की इजाजत नहीं' महबूबा मुफ्ती फिर नजरबंद ! बेटी ने कहा-‘हमें घर से निकलने की इजाजत नहीं’
Next Article क्या सरकार किसानों की मांग पर विचार करेगी? कृषि मंत्री तोमर बोले- मैं अभी हां भी नहीं कह सकता और ना भी नहीं क्या सरकार किसानों की मांग पर विचार करेगी? कृषि मंत्री तोमर बोले- मैं अभी हां भी नहीं कह सकता और ना भी नहीं

Ro.No.-14097/18

× Popup Image

Ro. No.-14093/1

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?