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गांजा मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को राहत, मुंबई कोर्ट ने दी जमानत

By @dmin
Published: November 23, 2020
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गांजा मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को राहत, मुंबई कोर्ट ने दी जमानत
गांजा मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को राहत, मुंबई कोर्ट ने दी जमानत
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मुंबई (एजेंसी)। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में सामने आए ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को सोमवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई की कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी के अगले दिन उन्हें जमानत दे दी।

Maharashtra: Comedian Bharti Singh and her husband Haarsh Limbachiyaa granted bail by a Special NDPS court in Mumbai.

— ANI (@ANI) November 23, 2020

इससे पहले, मुंबई की एक अदालत ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को चार दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने घर से गांजा बरामद होने पर दोनों को गिरफ्तार किया था।
अदालत को इनकी जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करनी थी। इसके बाद, आज सुनवाई में दोनों को कोर्ट ने जमानत दे दी। एनसीबी ने शनिवार को भारती को गिरफ्तार किया और रविवार सुबह इनके पति की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद रविवार दोपहर में दंपति को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया।
वहीं, एनसीबी के अभियोजक अतुल सारपांडे ने बताया था, ‘अदालत ने दोनों आरोपियों को चार दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के शीघ्र बाद दंपति ने वकील अयाज खान के जरिए जमानत याचिकाएं दायर की थीं। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने पहले बताया था कि एक गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को एनसीबी ने बॉलीवुड जगत में ड्रग्स के सेवन की जांच के सिलसिले में सिंह के घर और कार्यालय की तलाशी ली और इस दौरान उनके घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
एनसीबी की एक विज्ञप्ति में पहले बताया गया था, ‘भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने गांजे का सेवन करना स्वीकार किया है। ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि सिंह के घर से कथित तौर पर बरामद मात्रा कानून के तहत छोटी मात्रा है। एक हजार ग्राम गांजे तक को छोटी मात्रा माना जाता है और इसके लिए छह महीने तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। वाणिज्यिक मात्रा (20 किलोग्राम या इससे अधिक) होनेपर 20 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बीच की मात्रा के लिए 10 साल की जेल की सजा हो सकती है।

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