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30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री व जलाने पर एनजीटी ने लगाई रोक

By @dmin
Published: November 9, 2020
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30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री व जलाने पर एनजीटी ने लगाई रोक
30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री व जलाने पर एनजीटी ने लगाई रोक
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नई दिल्ली (एजेंसी)। तेजी से बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार यानी 9 नवंबर की आधी रात से पूरे एनसीआर में पटाखों जलाने और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 नवंबर की रात तक जारी रहेगाी। दिल्ली सरकार पहले ही राजधानी में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इस फैसले का असर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम,फरीदाबाद, बागपत सहित एनसीआर के सभी शहरों पर होगा।
एनजीटी प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने इसके साथ ही देश के उन सभी शहरों में भी पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है जहां पर पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता बेहदखराब रही है। हालांकि उन शहरों के लोग दीवाली, छठ, क्रिशमस, नये साल व अन्य त्योहारों पर ग्रीन पटाखों को इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। लेकिन सिर्फ दो घंटे ही, वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी।
इसके साथ ही एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण समितियों/बोर्डों को करोना महामारी के मद्देनजर प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक, आयुक्तों को पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर सर्कुलर जारी करने और पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

The cities/towns where air quality is ‘moderate’ or below, only green crackers be sold and the timings for use and bursting of crackers be restricted to two hours during festivals, like Diwali, Chhath, New Year/Christmas Eve as may be specified by the State, says NGT https://t.co/s7CuhSCuRn

— ANI (@ANI) November 9, 2020

पटाखे फोडऩे पर लग सकता है एक लाख रुपए तक का जुर्माना
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में ग्रीन पटाखों सहित सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा के एक दिन बाद गोपाल राय ने कहा कि पटाखे बेचने या फोडऩे वाले लोगों पर वायु प्रदूषण (नियंत्रण) अधिनियम (1981) के तहत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गोपाल राय ने शुक्रवार को बताया था कि आरोपी के खिलाफ एयर एक्ट के तहत केस बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

इन राज्यों में भी पटाखे फोडऩा बैन
दिल्ली ने प्रदूषण के कारण तो राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना वायरस के कारण पटाखों पर बैन लगाने की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कि राज्य सरकार कोरोना के चलते दीपावली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किया।नयेदियुरप्पा ने कहा कि हमने इस पर चर्चा की (पटाखा प्रतिबंध), हम दीपावली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर रहे हैं। सरकार जल्द ही इस आशय का आदेश जारी करेगी।
वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले सोमवार को ट्वीट कर जानकारी थी कि उनकी सरकार ने कोविड -19 रोगियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और साथ ही पटाखों से निकलने वाले जहरीले धुएं से जनता को बचाने के लिए पटाखों की बिक्री और फटने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से 2000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
महाराष्ट्र में भी दिवाली के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए और सरकार ने नागरिकों से पटाखे फोडऩे से बचने का आग्रह किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिवाली, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और छठ पर पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया।

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