दुर्ग। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले के खाद्य नियंत्रक सीपी दीपांकर की अध्यक्षता में दुर्ग व भिलाई शहर के थोक व चिल्हर प्याज के व्यापारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित प्याज के सभी थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि प्याज अधिकतम खुदरा मूल्य समस्त व्यय काटकर थोक विक्रेता 02 प्रतिशत एवं चिल्हर विक्रेता 04 प्रतिशत से अधिक मुनाफा नही लिया जाएगा।
खाद्य नियंत्रक दीपांकर ने बैठक में उपस्थित सभी व्यापारियों को यह भी निर्देशित किया कि अपने अधिनस्थ सेमी होल सेलर व चिल्हर विक्रेताओं पर नजर रखें और यदि निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक कीमत पर प्याज की बिक्री करते पाई जाती है, तो तत्काल कंट्रोल रूम फोन नंबर 0788-2210100 पर सूचित करेंगे अथवा नियुक्त नोडल अधिकारी श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, सहायक खाद्य अधिकारी दुर्ग के मोबाईल नंबर 7000197995 पर भी सूचित कर सकते हैं।
बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने सुझाव दिया कि उनके द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फलेक्स लगाकर अधिकतम खुदरा मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा साथ ही एक रबर मोहर भी बनाया जाएगा, जिस पर खुदरा अधिकतम विक्रय मूल्य लिखा होगा। बैठक में थोक व्यापारियों ने बताया कि वर्तमान में प्याज का थोक मूल्य अच्छे किस्म का 60 रुपए एवं प्याज का चिल्हर मूल्य 70 रुपए प्रति किलो की दर से विक्रय हो रहा है।
प्याज की उपलब्धता एवं बाजार भाव पर रखी जाएगी निगरानी…. तय दर से अधिक पर बेचे तो इन नंबरों पर करें कॉल




