भिलाई। जिले में कल से सभी बाजार व दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गर्ई है। पिछले 11 दिनों से जारी लॉकडाउन में जिला कलेक्टर ने शर्तों के साथ छूट दी है। इसके तहत जिले के सभी बाजार सुबह से रात 8 बजे तक खुलेंगी। 8 बजे के बाद दुकानों व बाजारों के खुलने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही सभी शासकीय, अर्धशासकीय व नीजी कार्यालय भी अपने समय पर संचालित होंगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में 20 सितेंबर से लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद इसमें संशोधन करते हुए 24 सितंबर को इसे बढ़ा दिया गया। 30 सितंबर को टोटल लॉकडाउन का अंतिम दिन है, इसे देखते हुए कलेक्टर द्वारा अनलॉक का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर सवेश्वर भूरे द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर से लॉकडाउन खत्म करने के साथ ही कई क्षेत्रों में पाबंदी भी रहेगी। व्यवसायिक गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी लेकिन कोई भी प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। मेडिकल व पेट्रोल पंप निर्धारित समायावधि में संचालित होंगी। रेस्टारेंट व होटल संचालन और टेक अवे व होम डिलीवरी रात 10 बजे तक होंगी। जिले की समस्त परिवहन सेवाएं संचालित होंगी। जिले की फैक्ट्रिया शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देंशों के तहत संचालित होंगी।
इन क्षेत्रों में रहेगा प्रतिबंध
जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान व कोचिंग सेंटर पूरी तरह बंद रहेंगे। स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया व ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, स्वीमिंग पुल, मनारंजन पार्क, क्लब, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंगली हॉल बंद रहेंगे। पहले की तरह की किसी भी प्रकार के जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि पर प्रतिबंद रहेगा। कलेक्टर ने कहा है कि सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। साथ ही समय समय पर हाथ धोने व सेनेटाइजेशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।