रायपुर। कोरोना संक्रमण ने लोगों को त्योहारों से दूर कर दिया है। पहले गणेश चतुर्थी फीकी रही अब नवरात्रि उत्सव भी फीका होने वाला है। राजधानी रायपुर में जिला प्रशासन पे नवरात्रि को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देशों में मूर्तिस्थापना से लेकर पूरी गतिविधियों को लिए नियम बनाए गए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट व चौड़ाई 5 फीट से अधिक नहीं होग। पंडाल का आकार 15 गुणा 15 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नहीं होगा वहीं पंडाल में 20 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति मूर्ति स्थल जाने पर संक्रमित होता है तो उसके इलाज का खर्च समिति उठाएगी। मूर्ति स्थापना और विसर्जन के दौरान किसी भी तरह के भोग, भंडारे का आयोजन नहीं होगा। मूर्ति विसर्जन में एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी।

मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद भी किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे पर बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि घर से बाहर स्थापित की जाती है मूर्ति तो कम से कम 7 दिन पूर्व नगर निगम से संबंधित अधिकारी को कार्यालय में निर्धारित समय पत्र देकर आवेदन देना होगा। अनुमति प्राप्त होने के बाद ही मूर्ति स्थापित किया जा सकेगा।




