ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: पुरी में रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ माफ नहीं करेंगे
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

पुरी में रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ माफ नहीं करेंगे

By @dmin
Published: June 18, 2020
Share
सुप्रीम कोर्ट की फटकार- यह राष्ट्रीय राजधानी का हाल है, कल्पना कीजिए हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं
Big Breking:_ सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, शैक्षणिक संस्थानों को है यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार
SHARE

कोरोना का कहर: भगवान जगन्नाथ नहीं जाएंगे अपनी मौसी के घर

नईदिल्ली (एजेंसी)। कोरोना संक्रमण ने आम लोगों के साथ भगवान को भी प्रभावित किया है यह बात किसी से छिपी नहीं है। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है वहीं केन्द्र सरकार ने अभी भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा है। इस बीच भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को लेकर उत्सुकता थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथयात्रा पर रोक लगा दी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि यदि रथयात्रा की अनुमति देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें कभी माफ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस साल भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पर नहीं जाएंगी।

Contents
  • कोरोना का कहर: भगवान जगन्नाथ नहीं जाएंगे अपनी मौसी के घर
  • ओडिशा के एक एनजीओ ने दायर की थी याचिका

कोरोना वायरस महामारी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को प्रस्तावित वार्षिक जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस साल रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यदि हमने इस साल हमने रथ यात्रा की इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम नहीं हो सकता है।

ओडिशा के एक एनजीओ ने दायर की थी याचिका

कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ओडिशा विकास परिषद नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस साल रथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि रथ यात्रा की वजह से कोरोना फैलने का बहुत खतरा है। यदि लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट दिवाली में पटाखे जलाने पर रोक लगा सकता है तो रथयात्रा पर क्यों नहीं रोक लगाई जा सकती है। ओडिशा सरकार ने 30 जून तक राज्य में सभी धार्मिक आयोजन पर रोक लगा रखी है। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति ने बिना श्रद्धालुओं के रथ यात्रा निकालने का फैसला किया था। रथ निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा था।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वनांचल क्षेत्रों का किया सघन दौरा, कहा- जनता की भागीदारी से ही विकास संभव
छत्तीसगढ़ चेंबर चुनाव 2021: व्यापारी एकता पैनल का धुआंधार प्रचार… आकाश गंगा सुपेला में व्यापारियों से मांगा समर्थन
परिवारवाद का प्रयोगशाला बना बिहार, तीन जोड़ी ससुर-दामाद उतरे अखाड़े में, समधी-समधन भी आजमा रहे किस्मत
विधायक देवेंद्र की पहल से शहर में खुलेंगे 42 लाख की लागत से 6 नए वाटर एटीएम
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज़ रिंकू सिंह ने मुख्यमंत्री से की सौजन्य मुलाकात
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article Big Army success: Eight terrorists wiped out in 32 hours, five in Shopian and three in Avantipora जम्मू-कश्मीर: अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर
Next Article अब गांव-कस्बों में भी हो सकेगा कोरोना टेस्ट, सरकार ने लॉन्च की मोबाइल लैब…

Ro.No.-13784/19

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?