ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: सुप्रीम कोर्ट से आरबीआई ने कहा, छह महीने तक ईएमआई ब्याज में राहत ठीक नहीं
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

सुप्रीम कोर्ट से आरबीआई ने कहा, छह महीने तक ईएमआई ब्याज में राहत ठीक नहीं

By @dmin
Published: June 4, 2020
Share
RBI has given indications, the interest rate may be reduced soon and…. Consumers will get relief
RBI has given indications, the interest rate may be reduced soon and…. Consumers will get relief
SHARE

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वह कर्ज किस्त के भुगतान में राहत के हर संभव उपाय कर रहा है। लेकिन ब्याज माफ करवाना उसे सही निर्णय नहीं लगता है क्योंकि इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है। इसका खामियाजा बैंक के जमाधारकों को भी भुगतना पड़ सकता है। 
रिजर्व बैंक ने किस्त भुगतान पर रोक के दौरान ब्याज लगाने को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देते हुए कहा कि उसका नियामकीय पैकेज, एक स्थगन, रोक की प्रकृति का है, इसे माफी अथवा इससे छूट के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए। 

Contents
  • बैंकों को हो सकता है दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान 
  • रिजर्व बैंक ने उच्चतम न्यायालय में सौंपा हलफनामा

बैंकों को हो सकता है दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान 

रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों के बंद रहने के दौरान पहले तीन माह और उसके बाद फिर तीन माह और कर्जदारों को उनकी बैंक किस्त के भुगतान से राहत दी है। कर्ज की इन किस्तों का भुगतान 31 अगस्त के बाद किया जा सकेगा। इस दौरान किस्त नहीं चुकाने पर बैंक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आरबीआई ने कहा कि इस अवधि का ब्याज भी नहीं लिया गया तो बैंकों को दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। 

रिजर्व बैंक ने उच्चतम न्यायालय में सौंपा हलफनामा

रिजर्व बैंक ने उच्चतम न्यायालय में सौंपे हलफनामे में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के बीच वह तमाम क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। लेकिन इसमें जबरदस्ती बैंकों को ब्याज माफ करने के लिए कहना उसे सूझबूझ वाला कदम नहीं लगता है, क्योंकि इससे बैंकों की वित्तीय वहनीयता के समक्ष जोखिम खड़ा हो सकता है और उसके कारण जमाकर्ताओं के हितों को भी नुकसान पहुंच सकता है।  
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जहां तक उसे बैंकों के नियमन के प्राप्त अधिकार की बात है वह बैंकों में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने को लेकर है, इसके लिए भी यह जरूरी है कि बैंक वित्तीय तौर पर मजबूत और मुनाफे में हों। शीर्ष अदालत ने 26 मई को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से रोक की अवधि के दौरान ब्याज की वसूली करने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था। यह याचिका आगरा निवासी गजेंद्र शर्मा ने दायर की है।

16 साल की जेनेलिया पर आ गया था रितेश का दिल, फिर भी शादी में लग गए नौ साल…
कांग्रेस भवन में दी गई वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्व. मोतीलाल वोरा को विनम्र श्रद्धांजलि…. जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई व दुर्ग शहर के जुटे पदाधिकारी, कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेता
ऐसी आदतें बिगाड़ देती हैं दांतों की सेहत पायरिया और सडऩ की बढ़ सकती है समस्या…
Border-Gavaskar Trophy : ड्रा पर पर खत्म हुआ तीसरा टेस्ट, बारिश के कारण पांचवे दिन का खेल रद्द… आस्ट्रेलिया ने दिया था 275 का टारगेट
भाजपा प्रत्याशी प्रेमप्रकाश पाण्डेय की नामांकन रैली 27 को, छावनी से लेकर हुडको तक होगी यात्रा
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article सीएम बघेल बोले- छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति देश में सबसे अधिक आकर्षक…. राज्य में श्रम शक्ति और शांति का माहौल उद्योग व्यापार के लिए अनुकूल सीएम बघेल ने कहा: क्वारेंटाइन सेंटरों में रह रहें लोगों को न हो किसी भी प्रकार की दिक्कत, दिए नियमित मॉनिटरिंग के दिए निर्देश
Next Article कलेक्टर पर बलत्कार का आरोप: सीएम बघेल ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश, उच्च स्तरीय दल से कराएं जांच

Ro.No.-13954/19

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?