भिलाई। दुर्ग जिले के समोदा में अफीम की खेती के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों आरोपी अफीम का बाजार तैयार करते थे। दोनों होटल-डाबा का संचालन करते हैं और वहीं से इसका व्यापार कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के पास से 304 ग्राम अफीम डोडा (चुक्की) एवं 1 लाख 29 हजार नकद जब्त किया है। दोनों को विधिवत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया।

बता दें थाना पुलगांव अंतर्गत चौकी जेवरा–सिरसा धारा 8, 18, 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ग्राम समोदा में अवैध अफीम की खेती के प्रकरण में पूर्व में आरोपी विकास बिश्नोई, विनायक ताम्रकार, मनीष उर्फ गोलू ठाकुर व छोटू राम को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। पुलिस रिमाण्ड के दौरान आरोपी विकास बिश्नोई से पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि अवैध रूप से की गई अफीम की खेती से उत्पादित डोडा (अफीम फल) को अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदकर अपने होटल/ढाबा में रखकर विक्रय किया जाता था। साथ ही यह भी जानकारी सामने आई कि आगे उत्पादित होने वाले डोडा को भी खरीदने की योजना आरोपियों द्वारा बनाई गई थी।
इसके आधार पर तकनीकी साक्ष्य एवं मेमोरण्डम कथन के आधार पर 15 मार्च को पुलिस टीम द्वारा बेमेतरा–सिमगा रोड स्थित ग्राम कठिया में रामदेव होटल एवं राजस्थानी हाईवे ढाबा में एनडीपीएस एक्ट में निहित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही के दौरान आरोपी रणछोड़ राम उर्फ रणजीत के ढाबा के कमरे से 304 ग्राम अफीम डोडा (चुक्की) व 1 लाख 29 हजार नगद राशि एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। साथ ही आरोपी सुनील देवासी के पास से अफीम डोडा को चुक्की बनाने हेतु प्रयुक्त मिक्सी (जार सहित) एवं एक मोबाइल फोन जप्त किया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।




