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दुर्ग में गंभीर अपराधिक मामलों आरोपियों को सजा, एसएसपी विजय अग्रवाल ने विवेचकों को किया सम्मानित

By Mohan Rao Published December 20, 2025
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दुर्ग में गंभीर अपराधिक मामलों आरोपियों को सजा, एसएसपी विजय अग्रवाल ने विवेचकों को किया सम्मानित
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विवेचकों को उत्कृष्ठ विवेचना पर प्रशस्ति पत्र एवं नगद इनाम से किया गया पुरस्कृत

भिलाई। दुर्ग जिले में गंभीर अपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा दी गई। इन मामलों में अलग अलग थाना क्षेत्रों के विवेचकों की भूमिका सराहनीय रही है। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने उत्कृष्ठ विवेचना के लिए विवेचकों को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। सभी विवेचकों को भविष्य में भी इसी प्रकार विवेचना करने एवं नवीन कानून के प्रावधान अनुसार ई-साक्ष्य तैयार कर प्रकरण के सभी साक्ष्य संकलित कर निर्धारित समयावधि 60 से 90 दिवस के भीतर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है।

Contents
विवेचकों को उत्कृष्ठ विवेचना पर प्रशस्ति पत्र एवं नगद इनाम से किया गया पुरस्कृतइन मामलों में विवेचकों को मिली सराहना

एसएसपी विजय अग्रवाल द्वारा विवेचक निरीक्षक जनक राम कुरें, निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ठ, निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, निरीक्षक राजेश साहू, निरीक्षक पीडी चंद्रा, निरीक्षक लक्ष्मण कुमेटी, उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह संधु, उप निरीक्षक डीएल साहू, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, उप निरीक्षक देवादास भारती, उप निरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी, उप निरीक्षक हरप्रसाद पाण्डेय, एएसआई मनोज यादव, एएसआई खुशबू वर्मा, एएसआई हेमलता वर्मा, एएसआई तुलसी बिंझेकर, एएसअई बीआर साहू को प्रशस्ति पत्र एवं नगद इनाम से सम्मानित किया गया।

इन मामलों में विवेचकों को मिली सराहना

  • विवेचनाधिकारी निरीक्षक लक्ष्मण कुमेटी के प्रयास से थाना नंदिनी नगर के हत्या के अपराध में आरोपी सूर्यकांत वर्मा को धारा 302 में आजीवन कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक देवदास भारती के प्रयास से थाना दुर्ग के हत्या के अपराध में आरोपी राकेश साहू एवं अन्य को धारा 302, 34 में आजीवन कारावास व 307, 34 भादंसं. में 07 वर्ष कारवास से दंडित किया गया।
  • विवेचनाधिकारी निरीक्षक जनक राम कुर्रे के प्रयास से थाना कुम्हारी के हत्या के अपराध में आरोपी मनप्रीत सिंह वगैरह को प्रकरण में अभियुक्त मनप्रीत सिंह व गायत्री साहू को धारा 302, 34 में दोनों को आजीवन कारावास व 1000-1000  रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी के प्रयास से थाना मोहन नगर के हत्या के अपराध में आरोपी विनय प्रताप ठाकुर उर्फ ईशु को प्रकरण में धारा 302 में आजीवन कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ठ के प्रयास से थाना पुलगांव के हत्या के अपराध में आरोपी शुभम रजक उर्फ सन्नी रजक को थारा 302 में आजीवन कारावास व 500 रुपएअर्थदण्ड, थारा 25 (1-ख) (ख), 27 आर्म्स एक्ट में 2-2 वर्ष सश्रम कारावास व 200-200 रुपए सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज के प्रयास से थाना पद्मनाभपुर के हत्या का प्रयास के अपराध में अभियुक्त चंद्रशेखर यादव उर्फ चिंटू को धारा 109 (3 बार) बीएनएस में 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व 2000-2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी सउनि, मनोज यादव के प्रयास से थाना पुलगांव के हत्या का प्रयास के अपराध में अभियुक्त अशोक पारधी (सिसोदिया) को धारा 307 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी निरीक्षक राजेश साहू के प्रयास से थाना पुलगांव के हत्या का प्रयास के अपराध में अभियुक्त राकेश यादव को धारा 307, 506 (बी) में दोषमुक्त एवं धारा 324 में 01 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  • विवेचाधिकारी उप निरीक्षक हरप्रसाद पाण्डेय के प्रयास से थाना पद्मनाभपुर के हत्या का प्रयास के अपराध में आरोपी 1. मनीष बसोर, 2. महेश उर्फ संजय वर्मा, को धारा 120 (बी), 397 में 7 वर्ष 10 वर्ष, व दोनों धाराओं में 1-1 हजार कुल 2-2 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी सउनि, बीआर साहू के प्रयास से थाना भिलाई नगर के डकैती के अपराध में आरोपी पी. डेविड को धारा 323, 34 भादंसं. में 500-500 रुपए धारा 427, 34 भादंसं. में 500 500 रुपए अर्थदंड एवं अभिरक्षा अवधि में कारावास से दंडित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी निरीक्षक विनय बघेल के प्रयास से थाना पुरानी भिलाई के डकैती के अपराध में आरोपी अजय भाई को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड एवं राशि अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी एएसआई खुसबू वर्मा के प्रयास से थाना सुपेला के बलात्कार के अपराध में आरोपी जीतू पटेल उर्फ जितेन्द्र को धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, राशि अदा न करने पर 01 वर्ष  सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव के प्रयास से थाना सुपेला के बलात्कार के अपराध में आरोपी समीर खान उर्फ चमन को धारा 363 में 60 दिवस कारवास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी निरीक्षक पीडी चंद्रा के प्रयास से थाना पुरानी भिलाई के बलात्कार के अपराध में आरोपी गोकुल ठाकुर को धारा 4 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 अर्थदण्ड, धारा 366 में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी एएसआई हेमलता वर्मा के प्रयास से थाना उतई के बलात्कार के अपराध में आरोपी विनय प्रकाश टंडन को धारा 376 (2) (एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह के प्रयास से थाना छावनी के अपहरण के अपराध में आरोपी इरफान हासमी को धारा 87 बीएनएस में दोषमुक्त किया गया है तथा धारा 137 (2) बीएनएस में अभिरक्षा अवधि के कारावास व 200 रुपए अर्थदण्ड दण्डित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक गुरूविंदर सिंह संधू थाना सुपेला के अपहरण के अपराध में आरोपी नवीन कुमार लहरी को धारा 4 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदण्ड दण्डित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी निरीक्षक नवी मोनिका पाण्डेय के प्रयास से थाना मोहन नगर के अपहरण के अपराध में आरोपी प्रहलाद उर्फ हर्ष उड़िया को धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदण्ड धारा 87 बीएनएस में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। ।
  • विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक डीएल साहू के प्रयास से थाना कुम्हारी के एनडीपीएस के अपराध में आरोपियों शांति बाई को अभिरक्षा अवधि के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
  • विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा के प्रयास से थाना उतई के अप.क्र. 298/2025 में आरोपी बनवाली अग्रवाल को अभिरक्षा अवधि के कारावास व 15,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
  • विवेचनाधिकारी सउनि, तुलसीराम बिंझेकर के प्रयास से थाना खुर्सीपार के एनडीपीएस के अपराध में आरोपी अनिकेत देवार को 2 माह 12 दिवस कारावास व 5000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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