भिलाई। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र के गांव गनियारी में हुए बहुचर्चित दादी-पोती की हत्या का मामला आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है। करीब डेढ़ साल पहले दोनों की लाशें उनके घर पर खून से लथपथ मिली थी। विवेचना के दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हत्या करने वाले पूरी प्लानिंग के साथ काम को अंजाम दिया था। इसके बाद भी वह पुलिस की नजरों से बच नहीं सका। लगभग 62 संदेहियों से पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी का पता चला। पुलिस ने पॉलीग्राफ, ब्रेनमेपिंग एवं नार्को टेस्ट के जरिए आरोपियों को पकड़ा। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित दो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया है।
बता दें 6 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी में वृद्धा एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी व्दारा हत्या कर दी गई थी। वृद्धा एवं नाबालिग पोती के शरीर में धारदार एवं भोथरे हथियार से वार कर हत्या की गई थी। शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे। घटना की सूचना पर एफएसएल, फिंगर प्रिंट, डॉग स्कॉट तथा वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम मौके पर पहुंची थी। मृतिकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए विवेचना हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में राजपत्रित अधिकारी एवं एसीसीयू के अधिकारी व कर्मचारियों को शामिल किया गया।
62 सन्देहियों से की गई पूछताछ
पुलिस टीम व्दारा घटना स्थल पर केम्प कर 62 सन्देहियों से पूछताछ की गई। सन्देहियों का पूर्व आपराधिक रिकार्ड भी खंगाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अहमदाबाद एवं रायपुर में सन्देहियों का ब्रेन मेपिंग, पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट कराया गया। प्राप्त रिपोर्ट से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर प्रमुख सन्देहियों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें चुनेन्द्र निषाद व्दारा नाबालिग से अवैध संबंध की बात कही गई। उसने बताया कि उसकी सगाई हो गई और अवैध संबंधों का खुलासा होने के भय से अपने शराब तस्करी के एक सहयोगी पंकज निषाद एवं एक अन्य साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था।

नाबालिग को पता चली आरोपी की सगाई की बात
मृतका नाबालिग को यह बात पता चल गया था कि चुनेंद्र की सगाई 19 फरवरी 2024 को हो चुकी है। नाबालिग ने चुनेन्द्र को धमकाया था कि वह अपनी सहेलियों के माध्यम से चुर्मेंद्र और उसके परिवार को बरबाद कर देगी। इसके कारण चुमेन्द्र ने अपने शराब तस्कर साथियों के साथ मिलकर नाबालिग की हत्या का प्लान बनाया। घटना के दिन चुर्मेन्द्र लोगों को गुमराह करने के लिए अपने दोस्तों के साथ चौथिया खाने उतई के पास घुघसीडीह गया था। वहां से रात्रि करीबन 1:00 से 1:30 बजे के मध्य वापस गांव आया, अपने भाई को फोन करके दरवाजा खुलवाया तथा अपने भाई के सोने के बाद बाहर निकल कर योजना के तहत पंकज व एक अन्य साथी को कॉल कर बुलाया। उसके साथी पंकज निषाद व अन्य स्कॉर्पियों गाडी क. सीजी 06 ई 6666 में आकर नाबालिग के घर के बाहर सड़क में खड़े हो गए।
चुरेन्द्र ने दरवाजा खुलवाया और कर दी हत्या
चुनेंद्र ने नाबालिग को आवाज देकर दरवाजा खुलवाकर अंदर गया। योजनाबद्ध तरीके से झूठ बोलकर चलो शादी करेंगे कहकर नाबालिग से भाग चलने कहा। नाबालिग ने तुम्हारी सगाई हो गई है, मैं नहीं जाउंगी कहकर मना किया। चुनेन्द्र को यह शंका थी कि नाबालिग तीन महिने के गर्भ से है। नाबालिग के मना करने पर चुनेंद्र द्वारा गुस्से में आकर वहीं पड़े टंगीया से सिर में कई बार प्राण घातक हमला किया चिल्लाने पर उसके मुह में कपड़ा ठूंस दिया था। इस दौरान उसकी दादी उठ गई तो उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। घटना करने के बाद आरोपी घटना में प्रयुक्त चाकू व हाथ तालाब में धोकर अपने दोनों साथियों को बताया कि काम हो गया है। फिर वे अपने अपने घर चले गए।
आरोपी चुमेन्द्र निषाद की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू एवं आरोपी पंकज निषाद से मोबाईल एवं स्कार्पियों वाहन को जब्त किया गया है। घटना में एक अन्य आरोपी की भूमिका की भी पतासाजी की जा रही है। आरोपी चुनेंद्र निषाद अपराधिक प्रवृत्ति का है इसके विरूद्ध पूर्व में थाना पुलगांव में अपराध कमांक 489/2019 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि, अप.क. 300/2023 धारा 34(2) 59 (क) आबकारी एक्ट एवं अप.क. 330/2025 घारा 74,296,115 (2) 351(2) बीएनएस के तहत् तथा आरोपी पंकज निषाद के विरूद्ध अपराध क. 69/2021 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि, अप. क. 454/2021 धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी एक्ट एवं अप. क. 48/2025 धारा 34 (2) 36, आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध है।