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माइन्स में हाइवा वाहन लगाने के नाम पर ट्रांसपोर्टर से लाखों की ठगी, फर्जी कंपनी बनाकर दिया धोखा, आरोपी गिरफ्तार

By Mohan Rao Published June 19, 2025
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ठगी के आरोपी गिरफ्तार
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भिलाई। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर को दो शातिरों ने लाखों का चूना लगा दिया। दरअसल ट्रांसपोर्टर को दोनों ने झांसा दिया कि उनकी हाइवा गाड़ियों को कोरबा कुसमुंडा खदान में लगवा देंगे। इसके बदले हर माह लाखों रुपए किराए के रूप में मिलेगा। ट्रांसपोर्टर उनके झांसे में आ गया और अपने 6 हाइवा वाहन इन्हें किराए पर दे दिए। इसके बाद न तो इनका किराया मिला और न ही किसी और प्रकार का लाभ। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मोरिद वार्ड 39, भिलाई-3 चरोदा निवासी शोभाराम साहू विठ्ठलपुरम से ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है। कुछ दिन पहले इनके दफ्तर में लोकेश नेताम एवं स्वपनिल शिंदे पहुंचे और संपर्क बनाने के बाद दोनों ने बताया कि वे एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं। दोनों ने अपनी कंपनी का नाम रूलबर्ड वाईट साफटेक प्रायवेट लिमिटेड बताया। दोनों ने बताया कि वे अन्य कंपनियो से मासिक भाड़े में वाहन लगाते हैं। दोनों ने शोभाराम को विश्वास दिलाया कि कोरबा, बिलासपुर, अंबिकापर, रायगढ़ के कंपनी एवं कोल खदान के अधिकारियों के साथ सभी विधायक एवं मंत्रियों से उनके अच्छे संबंध हैं।

कोल खदान का अधिकारी बताकर मिलाया
इसके बाद दोनों ने एक व्यक्ति को शोभाराम से मिलाया और बताया कि यह कोल कंपनी का मार्केटिंग अधिकारी है। उनकी बातो में आकर शोभाराम ने अपनी 6 हाइवा गाड़ी उन्हें दे दिया। दोनों ने बताया कि उनकी सभी गाडियों को कोरबा के कुसमुंडा माइन्स में लगा दिया गया है। यही नहीं एक फर्जी विडियो बनाकर भेजा गया जिसमें उनकी गाडियां दिख रही थी। इसके बाद एक व्यक्ति को माइंस का जीएम बताकर  बात करवाया। उन्होंने कहा कि प्रति गाड़ी मासिक किया 2,40,000 रुपए रहेगा। इस प्रकार से मेरा एक माह का किराया 14 लाख 40000 रुपए बनता है।

जनवरी में आकर ले गए गाड़ियां
लोकेश नेताम एवं स्वपनिल शिंदे 10 जनवरी 2025 को भिलाई-3 से शोभाराम की गाड़ी ले गए। उनके द्वारा कहा गया कि गाड़ी का ड्राईवर हमारा रहेगा तथा उनका पेमेंट भी वही लोग देगें। शोभाराम ने उनको CG07 CL 9025, CG07 CN 9027, CG07 CN 9029, CG07 CR 9031, CG07 CR 9032, CG07 CG 8891 नंगर की गाड़ियां दी। यह सभी गाड़ियां शोभा ट्रांसपोट के नाम से भिलाई-दुर्ग में चल रहा थी। गाड़ी देने के एक माह बाद जब शोभाराम ने किराए के लिए दोनों से संपर्क किया तो दोनों न नुकर करने लगे। शोभाराम को अब तक अपनी गाड़ियों का किराया नहीं मिला। जब कुसमुंडा खदान से जानकारी ली तो पता चला दोनों ने एडवांस रकम ले ली और और गाड़ी भी निकाल कर ले गए हैं। फोन करने पर फोन भी नहीं उठा रहे थे।

शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर
शोभाराम को यकीन हो गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में शिकायत के बा पुरानी भिलाई पुलिस ने धारा 318(4), 316(2) बीएनएस अपराध दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की। पूरे प्रकरण में कूट रचना, छलकपट से रकम ऐंठने वाले लोकेश नेताम (30)  निवासी सेक्टर-8 सड़क नम्बर 41 मकान नंबर 1, तथा स्वपनिल शिंदे (31) निवासी आनंद बिहार फेस 2 डी/106 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई से निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, उप निरीक्षक सुभाष लाल, आरक्षक बंटी सिंह, आरक्षक राजकुमार सिंह की उल्लेखनिय भूमिका रही है।

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Mohan Rao June 19, 2025
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