रायपुर। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लॉन्गटर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों नागरिकों को फिर से नया आवेदन करना होगा। यहां रहने वाले विदेशी पाकिस्तानी नागरिक जो दीर्घ निवास वृध्दि आवेदन पत्र के आधार पर निवासरत हैं उन्हें तत्काल अपना नवीन आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। दीर्घकालिक वीजा के लिए दोबारा आवेदन करने 10 मई से पोर्टल खुल जाएगा। ऐसे लोग भारत सरकार की वेबसाइट https://indian.frro.gov.in पर 10 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विदेशी पाकिस्तानी नागरिक का दीर्घकालिक वीजा जो उक्त अवधि में फिर से आवेदन करने में विफल रहता है वह रद्द कर दिया जाएगा।
विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय विदेशी-01 प्रभाग के आदेश क्रमांक 25022/28/2025-F.1 दिनांक 28.04.2025 के तारतम्य में उक्त आदेश के तहत सभी दीर्घकालिक वीजा धारकों को उनके वीजा के निरीक्षण से छूट दी गई थी। उपरोक्त निर्णय पर सरकार द्वारा विचार किया गया और सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घकालिक वीजा है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है उन्हें दस्तावेजों के साथ ईएफआरआरओ (e-FRRO) पोर्टल (https:// indian.frro.gov.in) पर नए सिरे से आवेदन करना होगा।

यह हैं जरुरी दास्तावेज
दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रति,नवीनतम फोटो (सफेद पृष्ठभूमि के साथ पासपोर्ट आकार का), नवीनतम पता की प्रमाणित प्रति,व्यवसाय एवं धर्म का विवरण,यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है तो आवेदन पत्र की एक प्रति पोर्टल पर उपलोड करना होगा। इसके माध्यम से यहां निवासरत समस्त विदेशी पाकिस्तानी नागरिक जो दीर्घ निवास वृध्दि आवेदन पत्र के आधार पर निवासरत हैं, वह तत्काल अपना नवीन आवेदन पत्र उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हुए उसकी एक प्रति के साथ नजदीकी थानों में प्रस्तुत करना होगा।
