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स्कूल के पास तंबाखू उत्पाद बेचना दुकानदारों को पड़ा भारी, जशपुर में पुलिस ने 10 दुकानदारों पर की कार्रवाई

By Mohan Rao
Published: February 22, 2025
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जशपुर में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई
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जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने स्कूल के आसपास तांबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस व औषधि विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा विशेष अभियान चलाकर जिला मुख्यालय के तीन शैक्षणिक संस्थाओं शास. उमा. विद्यालय गम्हरिया, प्रयास आवासीय विद्यालय डोडका चौरा व होलीक्रॉस स्कूल घोलेंग के सामने 100 गज के दायरे में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की चेकिंग की गई।

जांच दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गम्हरिया के सामने पांडे पान ठेला, कुशवाहा किराना दुकान, अमृततुल्य चाय दुकान, प्रयास आवासीय विद्यालय डोडका चौरा के सामने स्थित लोकल चाय ठेला, मनीष ऑमलेट दुकान, रामेश्वर किराना दुकान तथा होलीक्रॉस स्कूल घोलेंग के सामने 100 गज के दायरे में स्थित सुनील स्टोर एम मार्ट, पॉल लकड़ा का किराना दुकान में व हाउसिंग बोर्ड कालोनी के सामने स्थित महामाया किराना स्टोर, श्यामू चाय नाश्ता होटल में, तंबाखू उत्पाद रखना व बेचना पाए जाने पर उक्त सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध कोटपा एक्ट की धारा 4, 6के तहत कार्रवाई की गई। उनसे कुल 2000 रुपए राशि का जुर्माना वसूला गया।

साथ ही पुलिस द्वारा समझाइश भी दी गई कि भविष्य में कोटपा एक्ट का पालन करते हुए, अपने प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार का तंबाखू उत्पाद न ही रखें और न ही बेचे। उक्त कार्यवाही में औषधि निरीक्षक योगेश परस्ते, सिटी कोतवाली जशपुर से उप निरीक्षक राजकुमार कश्यप, सहायक उप निरीक्षक विपिन्न केरकेट्टा, आरक्षक राजकेश्वर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस मामले में एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, स्कूल -कालेजों के आस पास लगी हुई, तंबाखू उत्पाद विक्रय करने वाले दुकानों के खिलाफ जिला प्रशासन सजग है। आने वाले दिनों में पूरे जिले भर में कोटपा एक्ट की कार्यवाही को गति दिया जाएगा। पिछले दिनों भी धूम्रपान को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जिले भर में कोटपा एक्ट की कार्यवाही की गई थी जिसके तहत् 197 व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

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