सरकार ने जारी की अधिसूचना, कमर्शियल व्हीकल के लिए बल्क में लेने पर 6 रुपए तक सस्ता मिलेगा फ्यूल
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है। इस संबंध में वाणिज्यिक विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। बल्क में लिए जाने पर डीजल में लगने वाले टैक्स को 7 फीसदी की कमी की गई है। इससे प्रति लीटर डीजल 6 रुपए तक सस्ता हो सकता है। अब तक राज्य की ओर से डीजल पर लगभग 24% लगता था जिसे घटाकर अब 17% कर दिया गया है। 17 पर्सेंट टैक्स लगने की वजह से करीब 6 रुपए की कमी डीजल के दामों में आएगी। हालांकि इस रेट पर आम लोगों को डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने केटेगरी भी तय कर दी है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के राजस्व को बढ़ावा देने और बाहरी राज्यों से डीजल की आवक रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बल्क डीजल खरीदी पर 6 रुपये की छूट देने से हो रहे वार्षिक 350 करोड़ रुपये के नुकसान को देखते हुए, राज्य सरकार ने माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन किया है। इससे स्थानीय कारोबारियों को राहत मिलने के साथ ही राजस्व में भी इजाफा होगा। विधानसभा में संशोधित विधेयक पारित होने के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। अब हाई स्पीड डीजल पर 23 फीसदी वैट और 1 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जबकि पेट्रोल पर 24 फीसदी वैट और 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त देना होगा। कमर्शियल केटेगरी में काम करने वाले वाहनों के लिए टैक्स 17 फीसदी रहेगा।

यूपी व गुजरात से मंगा रहे डीजल
सरगुजा संभाग में खनन और निर्माण क्षेत्र के बड़े कारोबारी उत्तर प्रदेश और गुजरात से डीजल मंगवा रहे थे। इन राज्यों में क्रमश: 17 फीसदी और 14 फीसदीवैट होने से प्रति लीटर 6 रुपये का लाभ हो रहा था। इसके कारण कारोबारी बल्क में डीजल मंगवा रहे थे। जीएसटी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्ष डेढ़ लाख किलोलीटर डीजल अन्य राज्यों से आयात किया गया। इससे छत्तीसगढ़ सरकार को वैट राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। अब नए प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ में भी बल्क डीजल खरीदने पर 17 फीसदी वैट देना अनिवार्य होगा।

12 किलोलीटर डीजल खरीदने पर मिलेगी छूट
सरकार ने नियम बनाया है कि कारोबारियों को छूट पाने के लिए कम से कम 12 किलोलीटर डीजल खरीदना होगा और यह खरीदी केवल छत्तीसगढ़ के भीतर से ही होनी चाहिए। यह डीजल केवल सरकारी तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिन्दूस्तान पेट्रोलियम, नयारा एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पंपों से खरीदा जा सकेगा। इसके लिए संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी से स्वीकृति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। माना जा रहा है कि सरकार का यह निर्णय बड़े कारोबारियों और निर्माण क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही, अन्य राज्यों से डीजल आयात पर लगाम लगाकर राज्य के राजस्व में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। नई अधिसूचना 30 दिसंबर से प्रभावी हो गई है।
इन्हें मिलेगा सस्ते डीजल का लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्यों से जुड़े, पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति, वॉटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, कंस्ट्रक्शन, पुल, सुरंग, टर्मिनल बनाने, खनन के काम से जुड़े या खनन कारखाने की सामग्री का परिवहन करने वाले व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा। यह फायदा लेने के लिए व्यवसायियों के पास कैटेगरी B का पेट्रोलियम उत्पाद बल्क स्टोरेज लाइसेंस होना चाहिए।