ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: निकाय चुनाव में अब पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक पर लगी मुहर
Share
Notification Show More
Latest News
भविष्य की जरूरतों और आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो अधोसंरचना का निर्माण : मुख्यमंत्री साय
October 13, 2026
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कवर्धा में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया भव्य शुभारंभ
October 13, 2026
खेल प्रतिभाओं को गांव के मैदान से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य : मुख्यमंत्री साय
October 13, 2026
छत्तीसगढ़ में लागू हुआ नया किराया नियंत्रण कानून, राज्यपाल ने दी मंजूरी
October 13, 2026
नए शाला भवन निर्माण से अब गांव में ही मिलेगी बेहतर शिक्षा
सेवा की कहानी : नए शाला भवन निर्माण से अब गांव में ही मिलेगी बेहतर शिक्षा
October 13, 2026
Aa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Aa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Breaking NewsCG GovermentChhattisgarhFeaturedRaipur

निकाय चुनाव में अब पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक पर लगी मुहर

By Mohan Rao Published December 19, 2024
Share
नगरीय निकाय चुनाव
SHARE

रायपुर। प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अब पिछड़ा वर्गों के लिए 25 प्रतिशत के आरक्षण की एकमुश्त सीमा को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक किये जाने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट में फैसले के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज इस विधेयक पर मुहर लगा दी है।

उक्ताशय की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के भारसाधक मंत्री श्री अरूण साव ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पिछडा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। आयोग के द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में सर्वेक्षण के उपरांत की गई अनुशंसा को मंत्री परिषद की दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को आहूत बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

डिप्टी सीएम साव ने बताया कि मंत्री परिषद की मंजूरी के पश्चात् छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम (संशोधन), 1961 में वेष्ठित अलग-अलग धाराओं में संशोधन के लिए उक्त विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रस्तुत किया गया। जिसमें विधानसभा द्वारा आज इस विधेयक को मंजूरी दी गई। नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण 50 प्रतिशत से कम होने पर कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पालन के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्गों के जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

विधेयक के संबंध में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह निर्णय राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को उनकी जनसंख्या के अनुसार समायोजित करने की बात कहीं गयी थी। इस फैसले से राज्य में सामाजिक सौहार्द और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया साथ ही हमारा लक्ष्य समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करना है। इस फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और विकास की मुख्यधारा में उनका योगदान बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के भारसाधक मंत्रीअरूण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने का यह प्रावधान नगरीय निकायों के पार्षदों, नगर निगमों के महापौर, नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के अध्यक्षों सहित राज्य स्तरीय आरक्षित पदों पर भी लागू होगा।

You Might Also Like

भविष्य की जरूरतों और आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो अधोसंरचना का निर्माण : मुख्यमंत्री साय

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कवर्धा में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया भव्य शुभारंभ

खेल प्रतिभाओं को गांव के मैदान से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य : मुख्यमंत्री साय

छत्तीसगढ़ में लागू हुआ नया किराया नियंत्रण कानून, राज्यपाल ने दी मंजूरी

सेवा की कहानी : नए शाला भवन निर्माण से अब गांव में ही मिलेगी बेहतर शिक्षा

Mohan Rao December 19, 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article Breaking News : छत्तीसगढ़ में बदला मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का नियम, अब हर तिमाही मिलेगा अवसर
Next Article छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश  के सांस्कृतिक संबंधों में नए दौर की शुरुआत, एक भारत-श्रेष्ठ भारत  योजना के तहत हुआ एम ओ यू

Ro.No.-14097/18

× Popup Image

Ro. No.-14093/1

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?