ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: अवैध गुटखा फैक्ट्री का संचालक साजिद खान गिरफ्तार, एक सप्ताह पहले फैक्ट्री में पड़ी थी रेड
Share
Notification Show More
Latest News
आमजन की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना, निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में नागरिकों से की आत्मीय भेंट-मुलाकात
October 14, 2026
सड़क बनने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में मिलेगी सुविधा
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से भैयाथान में 5.50 किलोमीटर सड़क निर्माण को मिली स्वीकृति
October 14, 2026
खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के 70वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए राज्यपाल
डिजिटल माध्यमों से छत्तीसगढ़ की लोककलाओं को दुनिया तक पहुंचाएं- राज्यपाल रमेन डेका
October 14, 2026
लगभग 3 एकड़ में विकसित होगा आधुनिक बस टर्मिनल, एक साथ 35 से 40 बसों के ठहराव की होगी व्यवस्था
सीएम साय की बड़ी सौगात, जशपुरनगर में 11.83 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा हाईटेक बस स्टैंड
October 14, 2026
पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे ने की संस्था के सामाजिक कार्यों की सराहना
पार्वती स्व सहायता समूह के शिविर में स्वास्थ्य जांच, रक्तदान और महिला सशक्तिकरण पर जोर
October 14, 2026
Aa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Aa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Breaking NewsChhattisgarhCrimeDurg-BhilaiFeatured

अवैध गुटखा फैक्ट्री का संचालक साजिद खान गिरफ्तार, एक सप्ताह पहले फैक्ट्री में पड़ी थी रेड

By Mohan Rao Published October 10, 2024
Share
अवैध गुटखा फैक्ट्री का संचालक साजिद खान गिरफ्तार
SHARE

भिलाई। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के तहत उमदा में अवैध रूप से संचालित गुटखा फैक्ट्री में रेड पड़ी थी। इस दौरान पुलिस ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ गुटखा परिवहन कर रहे चालक को गिरफ्तार किया था। फैक्ट्री का संचालक साजिद खान फरार था। पुरानी भिलाई पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक साजिद खान व उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 270, 111 बीएनएस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 59, 63 के तहत कार्यवाही की गई है। आरोपी साजिद खान पूर्व में भी थाना छावनी और चौकी जेवरा सिरसा से अवैध गुटखा परिचालन करते पकड़ाया था।

बता दें 2 अक्टूबर 2024 ग्राम उमदा में अवैध रूप से प्रतिबंधित तम्बाखू युक्त गुटखा निर्माण कर भण्डारण एवं परिचालन कर एक जिले से दूसरे जिले भेजे जाने की सूचना पर पुलिस की टीम ने रेड की थी। उमदा रोड एवरग्रीन सिटी के पास एक फैक्ट्री में कुछ लोग अवैध रूप से गुटखा बना कर मार्केट में बेचने के लिए बना रहे है। मौके पर 1 चार पहिया वाहन में लोड 60 बोरी गुटखा एवं 20 बोरी गुटखा अलग से रखा हुआ जब्त किया गया। इसके अलावा मौके से गुटखा बनाने वाले मशीन, गुटखा बनाने में उपयोग किये जाने वाले सामान रैपर, तम्बाखू, सुपारी, कत्था, पाउज को पैक करने की झिल्ली पैकेट को जब्त किया गया।

गुटखा को चेक करने पर उसके रेपर में एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग केसर युक्त फिट पानराज और दूसरे रेपर में पान बाग लिखा हुआ था। जिस पर किसी भी प्रकार का मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या तम्बाखू, गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसी चेतवानी नहीं लिखा गया था। इस मामले में मो बिसमिल्लाह खान को नोटिस दिया गया जिन्होने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया पूछताछ करने पर बताया कि तम्बाखू युक्त गुटखा फैक्ट्री साजिद खान निवासी साक्षरता चौक छावनी का है तथा उसी के निर्देश पर संचालित हो रहा है। साथ ही राम भजन कैवर्त के द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर लाना और काम पर रखना, मजदूरों का पेमेंट करना तथा राजेन्द्र पण्डा के द्वारा अवैध माल को ट्रांसपोर्टिंग कर दूसरे जिला बालोद, धमतरी, कांकेर तक भेजना बताया तथा गुटखा बेचकर प्राप्त रकम को आपस में बांटना बताया। आरोपी साजिद खान, राजेन्द्र पण्डा और राम भजन कैवर्त घटना के बाद से अपना मोबाईल बंद करके फरार हो गये थे। बुधवार को तीनों पुलिस की गिरफ्त में आए। पूछताछ करने पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित होकर तम्बाखू युक्त गुटखा फैक्ट्री संचालित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 270, 111 बीएनएस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 59, 63 के तहत कार्रवाई की गई है।

You Might Also Like

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में नागरिकों से की आत्मीय भेंट-मुलाकात

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से भैयाथान में 5.50 किलोमीटर सड़क निर्माण को मिली स्वीकृति

डिजिटल माध्यमों से छत्तीसगढ़ की लोककलाओं को दुनिया तक पहुंचाएं- राज्यपाल रमेन डेका

सीएम साय की बड़ी सौगात, जशपुरनगर में 11.83 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा हाईटेक बस स्टैंड

पार्वती स्व सहायता समूह के शिविर में स्वास्थ्य जांच, रक्तदान और महिला सशक्तिकरण पर जोर

Mohan Rao October 10, 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article देश के जाने-माने उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे, सीएम साय ने कहा- भारत और उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति
Next Article Breaking News : भिलाई स्टील प्लांट में हादसा….. एक क्रेन ने दूसरे क्रेन को मारी ठोकर… ठेका श्रमिक की मौत

Ro.No.-14097/18

× Popup Image

Ro. No.-14093/1

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?